अहिरौली बाजार/कुशीनगर । ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में शनिवार को थाना अहिरौली बाजार पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या सी-11/2000 धारा 323/34/504/506 भादवि0 व 3(1)10 एससी एसटी एक्ट में दोषी अभियुक्त के विरुद्ध स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया।जिसके फलस्वरुप माननीय न्यायालय शनिवार को दो अभियुक्तों 1.महेन्दर सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह, 2.बबलू सिंह पुत्र राजकिशोर सिंह निवासी बैरियां थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर धारा 323/34/504/506 भादवि का अपराध सिध्द करते हुए उपरोक्त अभियुक्तों को एक वर्ष का साधारण कारावास एवं प्रत्येक को 10,500 रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक सीओ कसया रामाकान्त प्रशान्त, अभियोजक एसपीपी महेन्द्र गोविन्द राव थानाध्यक्ष अहिरौली बाजार मनोज वर्मा, पैरोकार कास्टेबल अभिषेक यादव थाना अहिरौली बाजार का सराहनीय योगदान रहा है।
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