

बड़ी खबर लखनऊ
गाड़ी चलाते समय फोन करने पर लगेगा 10 हजार तक जुर्माना
- यूपी सरकार में 16 जून के कैबिनेट के फैसले का शासनादेश जारी किया
- दोपहिया, चार पहिया गाड़ी चलाते समय बात करने पर पहली बार 1 हजार जुर्माना
- दोबारा फोन पर बात करते पकड़े जाने पर सीधे 10 हजार का कटेगा चालान
- बिना हेलमेट गाड़ी चलाने पर ₹1000 का लगेगा जुर्माना
- उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली के तहत बढ़ी हुई दरों का शासनादेश जारी