Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Aug 15, 2021 | 6:52 PM
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उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने शनिवार को मुहर्रम को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी है. इसके तहत जुलूस व ताजिया निकालने की अनुमति नहीं होगी. ये फैसला कोरोना संक्रमण को देखते हुए लिया गया है. इस साल मुहर्रम 10 अगस्त से 19 अगस्त तक मनाया जा रहा है.
उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव (गृह) अवनीश कुमार अवस्थी ने शनिवार को राज्य के सभी जिलों के जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और उच्चाधिकारियों को दिशा निर्देश दिए. जारी किए गए दिशा-निर्देशों के मुताबिक मुहर्रम पर कोरोना के मद्देनजर सड़क पर किसी भी प्रकार का जुलूस/ताजिया की अनुमति नहीं दी गई. सार्वजनिक रूप से ताजिया और अलम स्थापित नहीं किए जाएंगे. हालांकि, ताजिया और अलम की स्थापना अपने-अपने घरों में किए जाने पर किसी प्रकार की रोक नहीं होगी.
केंटेनमेंट जोन के बाहर धार्मिक कार्यक्रमों के लिए धर्मस्थलों के अंदर परिसर के आकार को देखते हुए एक बार में एक स्थान पर अधिकतम 50 श्रद्धालु के इकट्ठा होने की अनुमति दी गई है. इसके साथ ही धर्म गुरुओं से संवाद स्थापित कर कोविड-19 महामारी के रोकथाम के लिए दिये गये निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराया जाए.
गृह विभाग द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, संवेदनशील, सांप्रदायिक एवं कंटेनमेंट जोन में पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किए जाएं, किसी भी धार्मिक स्थल पर लोगों की भीड़ एकत्र न होने पाए. इसके साथ ही सार्वजनिक स्थलों, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन व धार्मिक स्थलों पर आवश्यक चेकिंग कराने के भी निर्देश दिए गए हैं. श्रावण मास के मध्य मोहर्रम पड़ने के कारण संवेदनशीलता में वृद्धि होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, इसलिए विशेष सतर्कता एवं प्रभावी उपाय सुनिश्चित किये जाएं.