पालघर। महाराष्ट्र राज्य शासन द्वारा कोविड -19 के प्रादुर्भाव के रोकथाम हेतु प्रतिबंधात्मक कानून 1897 दिनांक 13 मार्च 2020 के अधिसूचना के अनुसार पालघर जिलाधिकारी डाँ. कैलाश शिंदे को मिली विवेकानुसार सक्षम अधिकार के तहद 11.6.20 से जिले के दो ग्रामपंचायत मौजे बोईसर व खैरापाड़ा तालुका पालघर के अंर्तगत सभी गांव,पाडा के रहवासी क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र कोनटामैंट झोन घोषित किया जा रहा है।
मीडिया में आ रही जानकारी के मुताबिक जिला स्वास्थ्य अधिकारी पालघर की ओर से बताया गया है कि ग्रामपंचायत बोईसर व खैरापाड़ा में कोरोना संक्रमितों की संख्या 38 तक पहुंची है। यही नही दो कोरोना संक्रमितों के मृत्यु के पश्चात दोनों ग्रामपंचायतों को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने की आग्रह पर आदेश पारित हुआ है।
आदेश में बताया गया है कि बोईसर की बस डिपो,अनावश्यक वाहनों के लिए पेट्रोल ,डीजल,मच्छी बाजार की बंदी घोषित कर दिया गया है। लोगों को अनावश्यक घुमने फिरने पर पुलिस कार्यवाही के आदेश दे दिये गये है। दोनों ग्रामपंचायतों के रहवासियों से प्रशासनिक आदेश के पालन करने की विनती की गयी है।
फिलहाल यह आदेश 14 दिनों के लिए लागू रहने की जानकारी आ रही है। विशेषाधिकार का प्रयोग ग्रामपंचायतों द्वारा भी की जा सकती है।