कुशीनगर। जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 को सकुशल सम्पन कराने हेतु जनपद में 65-कुशीनगर ससंदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए दिनांक 01.06.2024 को मतदेय स्थलों पर मतदान कराया जाना है।
उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा इस जनपद के प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/ हाईस्कूल / इण्टर कालेज / पंचायत भवन/आगनबाड़ी केन्द्र आदि में मतदान स्थल / मतदान केन्द्र बनाने हेतू अनुमोदन प्रदान किया गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 160 के अधीन भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित समस्त मतदान केन्द्र, मतदान स्थलों के भवनों, परिषद आदि को दिनांक 29.05.2024 से दिनांक 02.06 2024 तक के लिए अधिग्रहीत किया जाता है।
श्री मिश्र ने उपरोक्त अनुमोदित मतदान केन्द्रो / मतदान स्थलों के भवनों के प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य/ प्राचार्य/प्रबन्धक एवं अन्य सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वह इस जनपद के समस्त प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय/हाईस्कूल/इण्टर कालेज / पंचायत भवन/आगबाड़ी केन्द्र आदि: मतदान स्थल / मतदान केन्द्र बनाने तथा निर्वाचन से सम्बन्धित अधिकारियों/ समस्त पीठासीन अधिकारियों/मतदान अधिकारियों एवं सुरक्षा कर्मियों आदि के ठहरने हेतु भवन/कक्ष/विद्युत/शौचालय / पेयजल व्यवस्था को समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
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