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कुशीनगर: निः शुल्क खाद्यान का वितरण 14 मई से 29 मई के मध्य

न्यूज अड्डा कसया

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Published on: May 13, 2024 | 5:34 PM
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कुशीनगर: निः शुल्क खाद्यान का वितरण 14 मई से 29 मई के मध्य
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कुशीनगर। जिला पूर्ति अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 में आच्छादित अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराये जाने के निर्देश के क्रम में माह मई, 2024 के सापेक्ष आवंटित्त खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण दिनांक 14.05.2024 से 29.05.2024 के मध्य कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। अतः जनपद में प्रचलित 117136 अन्त्योदय तथा 595207 पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण उक्त तिथियों में कराया जायेगा।

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वितरण के पूर्व उचित दर दुकानों पर खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों से उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जायेगा। इसी प्रकार नोडल/पर्यवेक्षणीय अधिकारियों द्वारा अपनी देख-रेख में वितरण कार्य पारदर्शी तरीके से समय से सम्पादित कराया जायेगा। अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा0 गेहूँ तथा 21 किग्रा० चावल (35 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति कार्ड तथा पात्र गृहस्थी कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 किग्रा० गेहूँ व 03 किग्रा0 चावल (05 किग्रा० खाद्यान्न) प्रति यूनिट के आधार पर निःशुल्क वितरण के सम्बन्ध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टविलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं हेतु वितरण की अन्तिम तिथि 29.05. 2024 को मोबाइल ओ०टी०पी० बेरिफिकेशन के माध्यम से निःशुल्क वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा। उल्लेखनीय है कि आवश्यक वस्तुओं का वितरण ई-वेईगं लिंकड ई-पॉस मशीनों से कराया जाना है, अतः जनपद हेतु नामित संस्था मेसर्स इटेग्रा प्रा०लि० के जिला व मण्डल समन्वयक वितरण प्रारम्भ से पूर्व ही सम्भावित तकनीकी समस्याओं का निराकरण करा लें ताकि वितरण प्रभावित न हो।

उन्होंने जनपद के समस्त कार्डधारकों को अवगत कराया है कि वितरण तिथियों में अनुमन्य आवश्यक वस्तुएँ उचित दर दुकानों से प्राप्त कर ले। समस्त क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी तथा पूर्ति निरीक्षक शासनादेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए नियमानुसार वितरण कार्य सुनिश्चित करायें। वितरण में शिकायत / अनियमितता

Topics: पड़रौना

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