Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Aug 25, 2022 | 5:47 PM
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कुशीनगर। जिला खादी ग्रामोद्योग अधिकारी अजय कुमार सिंह ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड कुशीनगर के माध्यम से संचालित प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी0एम0ई0जी0पी0) के अन्तर्गत शहरी एवं ग्रामीण स्तर के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां/परम्परागत कारीगर जो अपने ही गांव में स्वरोजगार स्थापित कर अपनी बेरोजगारी दूर करना चाहते है, ऐसे बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियां जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है बैंक के माध्यम से ऋण हेतु योजना बेव-साईट www.kviconline.gov.in पर आन लाईन आवेदन कर सकते है। आन लाईन आवेदन पूर्ण करने के पश्चचात पासपोर्ट साईज का एक फोटो, आधार, जाति (सामान्य को छोडकर), यदि उद्योग ग्रामीण स्तर पर स्थापित किया जाता है तो वहां की कुल जनसंख्या, प्रधान के द्वारा जनसंख्या प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, प्रोजेक्ट रिपोर्ट (सी0ए0द्वारा) अपलोड करने के बाद स्कोर कार्ड पूर्ण कर उसकी हार्ड कांपी सभी संलग्नको सहित जिला ग्रामोद्योग कार्यालय नरकटियाबुजुर्ग सपहां रोड कसयां कुशीनगर नवल एकेडमी के सामने जमा करना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा योजना के अन्तर्गत सेवा उद्योग के तहत रू0 10.00 लाख को बढाकर 20.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र (उत्पादन) कार्य के लिए रू0 25.00 लाख को बढाकर रू0 50.00 लाख कर दिया गया है। इस योजना के तहत सामान्य (पुरूष वर्ग) के अभ्यर्थी को परियोजना लागत का 10 प्रतिशत एवं महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को 05 प्रतिशत स्वयं का अंशदान लगाना होता है।
योजना के तहत बैकं से ऋण प्राप्त होने पर सामान्य वर्ग के लाभार्थी को 25 प्रतिशत एवं महिला एवं अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थी को 35 प्रतिशत एकमुश्त मार्जिन मनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है, इसके अतिरिक्त योजना सेवा क्षेत्र में रू0 10.00 लाख एवं विनिर्माण क्षेत्र में रू0 25.00 लाख तक के परियोजना पर उद्योग संचालित होते रहने एवं बैकं के देय किश्तों को समयान्तर्गत जमा करते रहनेे पर तीन वर्ष तक अधिकतम 13 प्रतिशत व्याज का भी लाभ प्राप्त होगा। यदि कोई आवेदक शहरी क्षेत्र का है और अपना उद्यम शहर में लगाता है तो उसे परियोजना लागत का 25 प्रतिशत आरक्षित वर्ग महिला सहित एवं सामान्य (पुरूष वर्ग) को 15 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान राशि दिये जाने का प्रावधान है, शहरी क्षेत्र के आवेदक को व्याज अनुदान का लाभ अनुमन्य नहीं है। विस्तृत जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में उक्त कार्यालय से सम्पर्क किया जा सकता है।
Topics: पड़रौना सरकारी योजना