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क्या आप भी कुशीनगर से है!!तो जानिये कौन -कौन प्रतिष्ठान खुलेंगे,18 से 23 मई के बीच , तो पढ़े खबर

Surendra nath Dwivedi

Reported By:
Published on: May 17, 2020 | 4:14 PM
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क्या आप भी कुशीनगर से है!!तो जानिये कौन -कौन प्रतिष्ठान खुलेंगे,18 से 23 मई के बीच , तो पढ़े खबर
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आज की हॉट खबर- रोटरी क्लब कुशीनगर की नई कार्यकारिणी गठित: अजय सिंह अध्यक्ष...

*कुशीनगर – शर्तो के साथ 18 से 23 मई तक खुलेंगी दुकानें*

न्यूज अड्डा टीम

कुशीनगर, जिलाधिकारी महोदय ने सशर्त 06 दिनों के लिये दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है।आदेश में कहा गया है कि देश व प्रदेश में लागू लॉकडाउन के दौरान आम जनमानस को जीवनोपयोगी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर निम्नानुसार व्यवस्था निर्धारित की जाती है।

जिसके अनुसार दिनांक 18.05.2020 एवं 23.05.2020 के लिए निर्धारित समयावधि के अनुसार दुकानों को खोलने की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का कडाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

प्रतिदिन प्रातः 09.00 बजे से सायं 09.00 बजे तक खुलने वाली दुकाने-
मेडिकल्स (दवा की दुकानें)/बेकरी/अण्डा-दूध-ब्रेड/बिल्डिंग मैटेरियल्स/खाद/वीज/ कृषि यंत्रों के स्पेयर पार्ट्स/साइकिल-मोटरसाइकिल के पंचर/मरम्मत की दुकानें/ प्लम्बर।

मछली/मीट की दुकानें प्रतिदिन दोपहर 02.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक खुलेंगी।

बडे शोरूम, बडी दुकानें, काम्प्लेक्स, शापिंग मॉल, होटल (सत्कार सेवाएं) इत्यादि पूर्ण रूप से बन्द रहेंगे।

यह व्यवस्था दिनांक 18 से 24 मई, 2020 के लिए बनायी गयी है। इसके उपरान्त पुनः व्यवस्था के सम्बन्ध में पृथक से आदेश दिया जायेगा।

विशेष:
तम्बाकू एवं निकोटिन युक्त पान मसाला/गुटका के निर्माण/भण्डारण /विक्रय पूरी तरह से प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार के पान मसाला खा कर व सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा तथा किसी भी प्रकार का पान मशाला व अन्य खाकर सार्वजनिक स्थानों पर थूकना प्रतिबन्धित रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
जनपद के 05 हॉट पॉट क्षेत्रों
1-ढाढा खुर्द मोहल्ला बेलवनिया, नगर पालिका परिषद हाटा, तहसील हाटा, कुशीनगर
2-ग्राम बलुआ तकिया, थाना-पटहेरवा, तहसील तमकुहीराज, कुशीनगर
3-ग्राम काटी, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर
4-ग्राम कटाई भरपुरवा, तहसील खड्डा, जनपद कुशीनगर,
5-ग्राम रामपुर मिश्रौली, तहसील पडरौना, जनपद कुशीनगर
के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी.

इसके अतिरिक्त जनपद में उपरोक्त के अतिरिक्त कहीं भी हॉटस्पाट/कन्टेनमेंट जोन घोषित होता है तो उक्त क्षेत्र के तीन किलोमीटर के अन्दर चिकित्सा सेवा एवं आवश्यक सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई गतिविधि नहीं होगी

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