पालघर। जिला आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण पालघर प्रमुख एवं जिलाधिकारी डा.कैलाश शिंदे ने व्यापारियों की जरूरी मांग को स्वीकारते हुए कुछ जरूरी शर्तों के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान,बैंकों को शुक्रवार से खोलने की ईजाजत पर गुरुवार को पुनः सुधारित अध्यादेश जारी कर दिये। लेकिन गौरतलब है कि ईस बावत कंटेन्मेंट जोन बोईसर एवं खैरापाड़ा ग्रामपंचायतों को जरूरी जिम्मेदारी भी सौप दी है।
जिला आपदा प्रबंधन समिति की ओर जारी अध्यादेश में बताया गया है कि बोईसर मर्चेंट एशोशिएशन की ओर से दी गयी जरूरी आवेदन पर गंभीरता से विचार करने के बाद कंटेन्मेंट जोन बोईसर, खैरापाड़ा की बैंकों समेत जरूरी दुकानों को सुबह 9.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक शुरु रखने को कहा गया है।बैंकों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों में मास्क लगना, सेनेट्राईजर, सोशल डिस्टेंसिंग,कर्मचारियों की थर्मल स्क्रीनिंग ,कपड़ों की दुकानों में चैंजिंग रुम बंद रखने,होटलों रेस्टोरेंटों को केवल पार्सल सुविधा,बैंकों व दुकानों के बाहर बार बार हाईपोक्लोराईड के छिड़काव की जरूरी बताया गया है।
जिला प्रशासन ने आगाह किया है कि शासानादेश के उल्लंघन की शिकायत कतई बर्दाश्त नही किया जायेगा।