Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Jun 27, 2020 | 4:33 AM
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नई दिल्ली। भारतीय रेलवे ने गुरुवार रात को बड़ी घोषणा ( Indian Railways latest news ) की। रेलवे ने अपने नए आदेश के तहत आगामी 12 अगस्त तक के लिए सभी यात्री ट्रेनों को कैंसल ( railway cancel trains ) कर दिया है।
रेलवे बोर्ड द्वारा जारी घोषणा ( train cancel news ) के मुताबिक यह फैसला लिया गया है कि मेल/एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाओं सहित नियमित रूप से समय पर चलने वाली सभी यात्री ट्रेन सेवाएं ( passenger train cancel ) 12 अगस्त 2020 तक रद्द कर दी गई हैं।
रेलवे बोर्ड के आदेश के मुताबिक रद्द की गई इन ट्रेनों की टिकट बुकिंग के रिफंड ( Rail ticket refund order ) को लेकर 13 मई 2020 को जारी दिशा-निर्देश ही लागू रहेंगे। इन निर्देशों के तहत 30 जून 2020 तक की यात्रा के लिए बुकिंग कराई गई टिकटों का फुल रिफंड जारी किया जाना था।
अब बोर्ड ने इसी आदेश को आगे बढ़ा दिया है और 1 जुलाई 2020 से लेकर 12 अगस्त तक बुक कराई गई टिकटों का भी यात्रियों को पूरा रिफंड जारी किया जाएगा।
वहीं, रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया कि बीते 12 मई और 1 जून से संचालित की गईं स्पेशल राजधानी और स्पेशल मेल/एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को पूर्ववत की ही तरह जारी रखा जाएगा।
गौरतलब है कि मई में रेल मंत्रालय ने पहले से बुक किए गए टिकटों और इनके रिफंड को लेकर संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए थे। बीते 21 मार्च से लागू पीएसआर काउंटर टिकट को लेकर रेलवे द्वारा रद्द की गई ट्रेनों को लेकर जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक इसके लिए यात्रा तिथि से छह माह तक काउंटर पर बुक की गई टिकट जमा करके रिफंड हासिल किया जा सकता है।
हालांकि पहले यह अवधि यात्रा तिथि को हटाकर तीन दिन की थी। वहीं, ई-टिकट के लिए दिशा-निर्देशों के मुताबिक रिफंड अपने आप जारी कर दिया जाएगा।
रेलवे के मुताबिक पीएसआर काउंटर टिकट का ेै पाने के लिए यात्री यात्रा तिथि के छह माह के भीतर स्टेशन पर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल कर सकता है, और अगले 60 दिनों तक चीफ क्लेम ऑफिसर/सीसीएम रिफंड दफ्तर में विस्तृत टीडीआर जमा कर सकता है। जबकि ई-टिकट के लिए ऑनलाइन कैंसलेशन और रिफंड की सुविधा उपलब्ध है।
रेलवे के मुताबिक पीएसआर काउंटर टिकट का रिफंड पाने के लिए यात्री यात्रा तिथि के छह माह के भीतर स्टेशन पर टीडीआर (टिकट डिपॉजिट रसीद) फाइल कर सकता है, और अगले 60 दिनों तक चीफ क्लेम ऑफिसर/सीसीएम रिफंड दफ्तर में विस्तृत टीडीआर जमा कर सकता है। जबकि ई-टिकट के लिए ऑनलाइन कैंसलेशन और रिफंड की सुविधा उपलब्ध है।
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