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आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 2023-24 आवेदन करें| पात्रता | Ayushman Bharat Arogya Card

न्यूज अड्डा डेस्क

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Published on: Sep 8, 2023 | 12:22 PM
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आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड 2023-24 आवेदन करें| पात्रता | Ayushman Bharat Arogya Card
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देश के गरीब और वंचित तबके को बेहतर स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में आयुष्‍मान भारत योजना (Ayushman bharat yojana) शुरू की थी. अब इस योजना नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन-आरोग्‍य योजना (PMJAY) कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्‍वास्‍थ्‍य बीमा केंद्र सरकार मुहैया कराती है. परिवार को आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड जारी किया जाता है. इस कार्ड को दिखाकर सूचीबद्ध अस्‍पतालों में फ्री इलाज कराया जा सकता है. आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड देशभर के 13,000 से भी ज्‍यादा सरकारी और निजी अस्‍पतालों में मान्‍य है. आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है.

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आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड से कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित करीब 1500 बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत पुरानी और नई सभी बीमारियों को शामिल किया गया है. यह योजना पेपरलेस तथा कैशलेस है. यानी आयुष्‍मान कार्ड धारक को बस अस्‍पताल में बस कार्ड देना होगा. उसे न कोई कागजात देने हैं और न ही पैसे. उपचार के लिये अस्पताल लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल सकते. इस योजना के लाभार्थी भारत भर में कही भी अपना इलाज करा सकता है.

कौन बनवा सकता है आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड?
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवार आयुष्‍मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्‍न श्रेणियों में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनके पास कच्‍ची दीवार और कच्‍ची छत वाले घर हैं. ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्‍य नहीं है. जिस परिवार में दिव्‍यांग सदस्‍य है और उस परिवार में शारीरिक रूप से सक्षम कोई वयस्क सदस्‍य नहीं है, वह परिवार भी आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड बनवा सकता है. इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार और मज़ूदरी से आय का बड़ा हिस्‍सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार भी आयुष्‍मान कार्ड बनवाने के पात्र हैं.

हरियाणा में 3 लाख आय वाले भी बनवा सकते हैं कार्ड
हरियाणा में उपरोक्‍त पात्र व्‍यक्तियों के अलावा अब हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को भी आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड बनवाने का मौका दे रही है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है. हालांकि, आयुष्‍मान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को 1500 रुपये वार्षिक खर्च करना होगा. हरियाणा में जिन परिवारों की आय सालाना 1.80 लाख रुपये है, उन्‍हें फ्री में ही आयुष्‍मान योजना के कार्ड बनाकर दे रही है. हरियाणा में लागू परिवार पहचान-पत्र में दर्ज आय को ही सरकार परिवार की आय मानती है. अगर किसी परिवार की परिवार पहचान-पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्‍यादा है तो उसको फ्री में आयुष्‍मान कार्ड नहीं मिलेगा. उसे 1500 प्रीमियम देकर कार्ड बनवाना होगा.

ऐसे चेक करें अपनी पात्रता

  • सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmjay.gov.in/ पर जाएं.
  • फिर ‘am i eligible’ पर क्लिक करें.
  • मोबाइल नंबर और कैप्चा दर्ज करें.
  • मोबाइल पर आए ओटीपी को दर्ज करें.
  • फिर नया पेज आपके सामने खुल जाएगा.
  • यहां राशन कार्ड या मोबाइल नंबर दर्ज कर सर्च करें.
  • आप आयुष्‍मान गोल्‍डन कार्ड के लिए पात्र हैं या नहीं, यह स्‍क्रीन पर आ जाएगा.

पीएम आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का पंजीकरण

जो व्यक्ति गोल्डन कार्ड के लिए खुद को सभी प्रकार से पात्र पाते हैं। वे बताई जा रही प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे लाभान्वित होने का प्रयास करें।

जनसेवा केंद्र से

  • सर्वप्रथम उपयुक्त आवेदक को अपने नज़दीक के जनसेवा केंद्र जाना हैं। CSC केंद्र में व्यक्ति का नाम आयुष्मान भारत योजना की सूची में देखा जायेगा।
  • यदि व्यक्ति का नाम सूची में होगा तो उन्हें गोल्डन कार्ड प्रदान किया जायेगा।
  • आवेदक को अपने सभी आवश्यक प्रमाण पत्र जैसे – आधार कार्ड, राशन कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि को जन सेवा केंद्र में ले जाकर संचायक/ कर्मचारी को दे दें
  • प्रमाण पत्रों दे अनुसार आपका जायेगा और आपको पंजीकरण आईडी प्रदान की जाएगी।
  • सफल पंजीकरण के 10 से 15 दिनों के बाद जनसेवा केंद्र से गोल्डन कार्ड प्रदान कर दिया जायेगा। इसके लिए आवेदक को 30 रुपए शुल्क अदा करना होगा।

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पंजीकृत और निजी हॉस्पिटलों से

  • आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत उपर्युक्त आने वाले व्यक्ति को आवश्यक प्रमाण पत्रों जैसे – आधार कार्ड, राशन कार्ड, पंजीकृत मोबाइल नंबर आदि के साथ अपने निजी या सरकारी अस्पताल में जाना होगा।
  • इसके पश्चात व्यक्ति के नाम को जन आरोग्य योजना की सूची में देखा जायेगा।
  • यदि नाम सूची पाया जाता हैं तो ही आयुष्मान कार्ड बनाने की आगे की प्रक्रिया होगी।

आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड डाउनलोड करना

  • सर्वप्रथम आपको आयुष्मान भारत की वेबसाइट https://mera.pmjay.gov.in/search/login को ओपन कर लें।
  • आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना की वेबसाइट के होम पेज पर लॉगिन के विकल्प को क्लिक करना होगा।
  • आपको एक नई विंडो में ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर साइन इन बटन दबाना होगा।
  • इसके बाद नई विंडो में आधार कार्ड डालना होगा और आगे बढ़कर अंगूठे का निशान सत्यापित करना होगा।
  • अंगूठे सत्यापन के बाद अगले पेज पर बहुत से विकल्प दिखाई देंगे जिसमे से आपको Approved Beneficiary के विकल्प को क्लिक करना होगा।
  • विकल्प को चुन लेने पर गोल्डन कार्ड एक लिस्ट मिलेगी जिसमे कन्फर्म होगा कि गोल्डन कार्ड अप्रूव हुआ हैं।
  • लाभार्थी सूची में अपना नाम देखे और उसके आगे Confirm Print के विकल्प को चुनना होगा।
  • वेबसाइट पर “Option” के विकल्प को क्लिक करके जन CSC Centre Wallet पर पहुंचा दिया जायेगा।
  • आपको CSC वॉलेट पर अपना पासवर्ड डालकर वॉलेट Pin डालना होगा, ऐसा करने पर फिर से होम पेज प्रदर्शित होगा।
  • नए पेज पर कैंडिडेट के नाम के आगे डाउनलोड कार्ड का विकल्प दिखाई देगा।
  • विकल्प को क्लिक करके गोल्डन कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं।

ग्रामीणों पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थी
देश के 85.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं। इसके कारण 24 प्रतिशत परिवार पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं। योजना का उद्देश्य इन लोगो को क़र्ज़ के जाल से बचाना हैं।

ये योजना जन गणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की सहायता प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम जन आरोग्य योजना – आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत निम्न प्रकार के लोगो को कवर मिलेगा –

  • अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति परिवारों को।
  • ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई पुरुष नहीं हैं।
  • भिखारी और भिक्षा मांगने वाले।
  • यदि परिवार में एक शारीरिक विकलांग हो और कोई सक्षम वयस्क ना हो।
  • भूमिहीन परिवार जो अचानक श्रमिक के रूप में कार्य कर रहे हो।
  • आदिम आदिवासी समुदाय।
  • क़ानूनी रूप से रिहा हुए बंधुआ मज़दूर।
  • एक कमरे के अस्थाई घरों में रहने वाले परिवार जिनके पास उचित साधन नहीं हैं।
  • मैन्युअल मेहतर परिवार।

शहरी पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थी
देश के लगभग 82 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं। इसके आलावा, शहरी क्षेत्र के 18 प्रतिशत भारतियों ने किसी प्रकार के पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य देखभाल किया हैं। यह योजना इस परिवारों को रुपए तक का वित्त पोषण प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं। प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत निम्न लोगो को रखा जायेगा।

  • धोबी/चौकीदार
  • कूड़ा बीनने वाले
  • मैकेनिक,इलेक्ट्रीशियन मरम्मत
  • घरेलू मदद
  • सफाई कर्मी, माली, सफाईकर्मी, दर्जी
  • मोची, फेरीवाले और सडकों या फुटपाथों पर प्रदान की जाने वाली अन्य सेवाएं
  • पलम्बर, राजमिस्त्री, निर्माण श्रमिक, कुली, वेल्डर, पेंटर और सुरक्षा गार्ड
  • परिवहन कर्मचारी जैसे ड्राइवर, हेल्पर, गाड़ी या रिक्शा चालक
  • सहायक, छोटे प्रतिष्ठानों में चपरासी, डिलीवरी बॉय, दुकानदार और वेटर

पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति

कुछ लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों के नाम या वर्ग इस प्रकार से हैं।

  • एक दो, तीन या चार पहिया वाहन या एक मोटर चालित मछली पकड़ने वाली नाव के मालिक
  • यंत्रीकृत कृषि उपकरण
  • 50 हज़ार की क्रेडिट सीमा वाला किसान कार्ड रखें
  • सरकार द्वारा नियोजित हैं
  • सरकार द्वारा प्रतिबंधित गैर-कृषि उधमों में कार्यरत
  • 10 हज़ार से ऊपर की मासिक आय वाले
  • खुद के रेफ्रिजरेटर और लैंडलाइन
  • 5 एकड़ या उससे अधिक की अपनी कृषि भूमि वाले

आयुष्मान भारत योजना के तहत समावेश
योजना के अंतर्गत ये सभी कवर होंगे – अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक का खर्च, चिकित्सा परिक्षण, परामर्श और उपचार, गहन और गैर-गहन देखभाल सेवाएं, चिकित्सा उपभोग वस्तुएं और दवाएँ, नैदानिक और प्रयोगशाला जाँच, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली कोई भी जटिलता, मेडिकल इम्प्लांटेशन सुविधा, खाद्य सेवाएं, आवास लाभ, कोविड-19 का परिक्षण और उपचार।

पीएम आयुष्मान योजना के तहत बहिष्कार
योजना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यों को कवर नहीं दिया गया हैं – ओपीडी, औषधि पुनर्वास कार्यक्रम, कॉस्मेटिक सम्बन्धी प्रक्रियाएं, अंग प्रत्यारोपण, व्यक्तिगत निदान (मूल्यांकन उद्देश्य के लिए)

योजना के अंतर्गत आने वाली गंभीर बिमारियों की सूची
योजना के अंतर्गत मिलने वाले पांच लाख के वित्त पोषण का उपयोग डेकेयर प्रक्रियाओं और पहले से चली आ रही बीमारियों के लिए भी किया जा सकता हैं। योजना के अंतर्गत आने वाली कुछ गंभीर बीमारियां इस प्रकार हैं –

  • प्रोस्टेट कैंसर
  • कोरोनरी धमनी की बाईपास ग्राप्टिंग
  • डबल वाल्व प्रतिस्थापन
  • स्टेन्ट के साथ कैरोटिड इंजीयप्लास्टी
  • पल्मोनरी वाल्व रिप्लेसमेंट
  • खोपड़ी आधार सर्जरी
  • ग्रैस्ट्रिक पुल-अप के साथ लैरिगोफाइरिंजक्टॉमी
  • पूर्वकाल रीढ़ की हड्डी का निर्धारण
  • जलने के बाद विकृत के लिए ऊतक विस्तारण
  • कोविड-19 उपचार और परिक्षण

योजना के कल्याण केंद्र

योजना के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार से हैं –

  • गर्भावस्था देखभाल और मातृत्व स्वास्थ्य सेवाएं
  • नवजात और शिशु स्वास्थ्य सेवाएं
  • बाल स्वास्थ्य
  • जीर्ण संक्रमण रोग
  • गैर संक्रमण रोग
  • मानसिक बिमारी का प्रबंधन
  • दांतो की देखभाल बुजुर्ग के लिए आपातकालीन चिकित्सा
  • आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड से सम्बंधित प्रश्न
  • आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत किन सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता हैं?
  • आयुष्मान भारत के अंतर्गत डेकेयर सर्जरी, अस्पताल में भर्ती होने से पहले और बाद का खर्च, नवजात खर्च और सेवाएँ शामिल हैं।

आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड में HHD नंबर क्या हैं?
HHD का मतलब घरेलू पहचान संख्या हैं। यह 25 वर्ण लम्बी स्ट्रिंग वैल्यू हैं जो विशिष्ट रूप से घरों की पहचान करता हैं।

क्या लाभार्थी को शुल्क देने की आवश्यकता हैं?
लाभार्थी को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं हैं।

क्या परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा हैं?
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत आयु सीमा और परिवार के आकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। पीएम जन आरोग्य योजना सभी कमज़ोर परिवारों के लिए हैं।

आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड से सम्बंधित किसी अन्य प्रकार की शंका/समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
यदि किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के सन्दर्भ में किसी अन्य प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो 18001804444 और 14555 पर संपर्क कर सकता हैं।

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