Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Sep 8, 2023 | 12:22 PM
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देश के गरीब और वंचित तबके को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार ने साल 2018 में आयुष्मान भारत योजना (Ayushman bharat yojana) शुरू की थी. अब इस योजना नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (PMJAY) कर दिया है. इस योजना के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा केंद्र सरकार मुहैया कराती है. परिवार को आयुष्मान गोल्डन कार्ड जारी किया जाता है. इस कार्ड को दिखाकर सूचीबद्ध अस्पतालों में फ्री इलाज कराया जा सकता है. आयुष्मान गोल्डन कार्ड देशभर के 13,000 से भी ज्यादा सरकारी और निजी अस्पतालों में मान्य है. आयुष्मान गोल्डन कार्ड ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से बनाया जा सकता है.
आयुष्मान गोल्डन कार्ड से कैंसर और हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों सहित करीब 1500 बीमारियों का इलाज कराया जा सकता है. इस योजना के अंतर्गत पुरानी और नई सभी बीमारियों को शामिल किया गया है. यह योजना पेपरलेस तथा कैशलेस है. यानी आयुष्मान कार्ड धारक को बस अस्पताल में बस कार्ड देना होगा. उसे न कोई कागजात देने हैं और न ही पैसे. उपचार के लिये अस्पताल लाभार्थियों से अतिरिक्त पैसा नहीं वसूल सकते. इस योजना के लाभार्थी भारत भर में कही भी अपना इलाज करा सकता है.
कौन बनवा सकता है आयुष्मान गोल्डन कार्ड?
सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (Socio-Economic and Caste Census- SECC) डेटाबेस में सूचीबद्ध सभी परिवार आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर किए गए हैं. इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न श्रेणियों में ऐसे परिवारों को शामिल किया गया है जिनके पास कच्ची दीवार और कच्ची छत वाले घर हैं. ऐसे परिवार जिनमें 16 से 59 वर्ष की आयु के बीच कोई वयस्क सदस्य नहीं है. जिस परिवार में दिव्यांग सदस्य है और उस परिवार में शारीरिक रूप से सक्षम कोई वयस्क सदस्य नहीं है, वह परिवार भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवा सकता है. इसके अलावा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परिवार और मज़ूदरी से आय का बड़ा हिस्सा कमाने वाले भूमिहीन परिवार भी आयुष्मान कार्ड बनवाने के पात्र हैं.
हरियाणा में 3 लाख आय वाले भी बनवा सकते हैं कार्ड
हरियाणा में उपरोक्त पात्र व्यक्तियों के अलावा अब हरियाणा सरकार ऐसे परिवारों को भी आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनवाने का मौका दे रही है, जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपये से कम है. हालांकि, आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे लोगों को 1500 रुपये वार्षिक खर्च करना होगा. हरियाणा में जिन परिवारों की आय सालाना 1.80 लाख रुपये है, उन्हें फ्री में ही आयुष्मान योजना के कार्ड बनाकर दे रही है. हरियाणा में लागू परिवार पहचान-पत्र में दर्ज आय को ही सरकार परिवार की आय मानती है. अगर किसी परिवार की परिवार पहचान-पत्र में वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसको फ्री में आयुष्मान कार्ड नहीं मिलेगा. उसे 1500 प्रीमियम देकर कार्ड बनवाना होगा.
ऐसे चेक करें अपनी पात्रता
पीएम आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड का पंजीकरण
जो व्यक्ति गोल्डन कार्ड के लिए खुद को सभी प्रकार से पात्र पाते हैं। वे बताई जा रही प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक पढ़कर इनसे लाभान्वित होने का प्रयास करें।
जनसेवा केंद्र से
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड डाउनलोड करना
ग्रामीणों पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थी
देश के 85.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं। इसके कारण 24 प्रतिशत परिवार पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करते हैं। योजना का उद्देश्य इन लोगो को क़र्ज़ के जाल से बचाना हैं।
ये योजना जन गणना वर्ष 2011 के आंकड़ों के अनुसार आर्थिक रूप से वंचित परिवारों की सहायता प्रदान करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पीएम जन आरोग्य योजना – आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत निम्न प्रकार के लोगो को कवर मिलेगा –
शहरी पीएम जन आरोग्य योजना के लाभार्थी
देश के लगभग 82 प्रतिशत शहरी परिवारों के पास स्वास्थ्य बीमा नहीं हैं। इसके आलावा, शहरी क्षेत्र के 18 प्रतिशत भारतियों ने किसी प्रकार के पैसे उधार लेकर स्वास्थ्य देखभाल किया हैं। यह योजना इस परिवारों को रुपए तक का वित्त पोषण प्रदान करके स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करती हैं। प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य कवर दिया जायेगा। योजना के अंतर्गत निम्न लोगो को रखा जायेगा।
पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत अयोग्य व्यक्ति
कुछ लोग आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाने के योग्य नहीं हैं। इस प्रकार के लोगों के नाम या वर्ग इस प्रकार से हैं।
आयुष्मान भारत योजना के तहत समावेश
योजना के अंतर्गत ये सभी कवर होंगे – अस्पताल में भर्ती होने से पहले का खर्च, अस्पताल में भर्ती होने के बाद 15 दिनों तक का खर्च, चिकित्सा परिक्षण, परामर्श और उपचार, गहन और गैर-गहन देखभाल सेवाएं, चिकित्सा उपभोग वस्तुएं और दवाएँ, नैदानिक और प्रयोगशाला जाँच, उपचार के दौरान उत्पन्न होने वाली कोई भी जटिलता, मेडिकल इम्प्लांटेशन सुविधा, खाद्य सेवाएं, आवास लाभ, कोविड-19 का परिक्षण और उपचार।
पीएम आयुष्मान योजना के तहत बहिष्कार
योजना के अंतर्गत इस प्रकार के कार्यों को कवर नहीं दिया गया हैं – ओपीडी, औषधि पुनर्वास कार्यक्रम, कॉस्मेटिक सम्बन्धी प्रक्रियाएं, अंग प्रत्यारोपण, व्यक्तिगत निदान (मूल्यांकन उद्देश्य के लिए)
योजना के अंतर्गत आने वाली गंभीर बिमारियों की सूची
योजना के अंतर्गत मिलने वाले पांच लाख के वित्त पोषण का उपयोग डेकेयर प्रक्रियाओं और पहले से चली आ रही बीमारियों के लिए भी किया जा सकता हैं। योजना के अंतर्गत आने वाली कुछ गंभीर बीमारियां इस प्रकार हैं –
योजना के कल्याण केंद्र
योजना के अंतर्गत निर्मित स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र में प्रदान की जाने वाली सेवाएं इस प्रकार से हैं –
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड में HHD नंबर क्या हैं?
HHD का मतलब घरेलू पहचान संख्या हैं। यह 25 वर्ण लम्बी स्ट्रिंग वैल्यू हैं जो विशिष्ट रूप से घरों की पहचान करता हैं।
क्या लाभार्थी को शुल्क देने की आवश्यकता हैं?
लाभार्थी को किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं हैं।
क्या परिवार के आकार या सदस्यों की उम्र पर कोई सीमा हैं?
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के अंतर्गत आयु सीमा और परिवार के आकार पर कोई प्रतिबन्ध नहीं हैं। पीएम जन आरोग्य योजना सभी कमज़ोर परिवारों के लिए हैं।
आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड से सम्बंधित किसी अन्य प्रकार की शंका/समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या हैं?
यदि किसी भी व्यक्ति को आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड के सन्दर्भ में किसी अन्य प्रकार की जानकारी की आवश्यकता हो तो 18001804444 और 14555 पर संपर्क कर सकता हैं।