Reported By: Ved Prakash Mishra
Published on: Jan 9, 2025 | 6:22 PM
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हाटा/कुशीनगर। पंद्रह दिन पहले नगरपालिका प्रशासन ने नगर के वार्ड नंबर 21 स्थित मदनी मस्जिद के दो पक्षकारों को नोटिस जारी कर सात जनवरी 2025 को पेश होकर जबाब देने के लिए कहा था। लेकिन नीयत समय सात जनवरी को पहुंच कर पक्षकारों ने कोर्ट का हवाला देते हुये चौदह दिन का और मोहल्लत मांगा था। जिसके परिपेक्ष्य में नपा प्रशासन ने एक सप्ताह का और समय देते हुये 16 जनवरी 2025 को कार्यालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य सहित अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
नगरपालिका परिषद हाटा के अधिशासी अधिकारी मीनू सिंह द्वारा पत्र संख्या 08 दिनांक 08/01/ 2025 को मदनी मस्जिद के पक्षकार अजमनतुन निशा पत्नी हाजी हामीद व जाकिर अली पुत्र हाजी हामीद को दुसरी नोटिस जारी करते हुये लिखा है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या 521 दिनांक 21 दिसंबर 2024 को आपको नोटिस जारी किया गया था कि वार्ड नंबर 21 गांधी नगर में नगर पालिका के पीछे अवैध रूप से चार तल का मस्जिद एवं सीढ़ी के नीचे दोनों तरफ भूमिगत कमरे का निर्माण कराये जाने के संबंध में आप से अभिलेख तथा नक्शा नगरपालिका द्वारा कई बार मांगा गया लेकिन उपलब्ध नहीं कराया गया। इस संबंध में कार्य से संबंधित कागजात, नक्शा सहित अन्य पत्रावली सात जनवरी 2025 को हधोहस्ताक्षरी के समक्ष पेश होकर अपना स्पष्टीकरण देने के लिये कहा गया था। जिसमें नीयत समय पर उपस्थित होकर आप द्वारा और समय मांगा गया । इस मांग के परिप्रेक्ष्य में ईओ मीनू सिंह ने अजमनतुन निशा और जाकिर अली को लिखित रूप से एक सप्ताह का और समय देते हुये 16 जनवरी 2025 को पुनः पेश होकर अपना पक्ष रखने का मौका दिया है।
जारी नोटिस में यह भी लिखा गया है कि अगर समय पर समुचित जबाब नहीं मिला तो आप लोगों को जिम्मेदार ठहराते हुए आपके खिलाफ नियमानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।इस सम्बन्ध में नगरपालिका परिषद द्वारा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक सहित अन्य अधिकारियों को भी सूचनार्थ भेज दिया गया है।
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