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कुशीनगर : चेतावनी बेअसर तो पुलिस ने बजाया कानून का ‘सायरन’! 104 पर मुकदमा;कसया में सबसे ज्यादा 18 केस ,पढ़े पूरी खबर!!

Surendra nath Dwivedi

Reported By:

Sep 2, 2026  |  3:49 PM

621 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर : चेतावनी बेअसर तो पुलिस ने बजाया कानून का ‘सायरन’! 104 पर मुकदमा;कसया में सबसे ज्यादा 18 केस ,पढ़े पूरी खबर!! WhatsApp
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कुशीनगर। त्योहारों में तेज आवाज में डीजे बजाने वालों को कुशीनगर पुलिस ने जोरदार झटका दिया है। बार-बार चेतावनी, बैठक और नोटिस के बावजूद नियमों की अनदेखी करने वाले डीजे संचालकों और आयोजकों पर अब कानूनी कार्रवाई की गई है। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कुल 104 मुकदमे दर्ज कर पुलिस ने साफ कर दिया है कि त्योहार की खुशी के नाम पर ध्वनि प्रदूषण फैलाने की छूट किसी को नहीं मिलेगी।
माननीय सर्वोच्च न्यायालय के वर्ष 2005 के महत्वपूर्ण निर्णय तथा माननीय उच्च न्यायालय के वर्ष 2017 के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक कुशीनगर के निर्देशन में ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए अभियान चलाया गया। पुलिस अधिकारियों ने अपने-अपने क्षेत्रों में डीजे संचालकों के साथ बैठकें कर उन्हें निर्धारित डेसिबल सीमा में ही डीजे संचालित करने की सख्त हिदायत दी थी। सभी डीजे संचालकों को नोटिस भी जारी किए गए थे।

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नोटिस मिला, चेतावनी भी मिली… फिर भी नहीं माने

इसके बावजूद विभिन्न त्योहारों के दौरान कुछ डीजे संचालकों और आयोजकों ने निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए तेज आवाज में डीजे बजाया। शिकायत और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि के बाद पुलिस ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों में मुकदमे दर्ज कर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी।

कसया थाना पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए 18 मुकदमे दर्ज किए। इनमें राजू निषाद, अभिषेक यादव, दिनेश प्रजापति, सूर्यांशु मल्ल, अशोक कुशवाहा, रामध्यान प्रसाद, हिमांशु कुमार, गिरीजेश कुमार, लल्लन गौड़, गिरीशचंद विश्वकर्मा, अब्दुल अंसारी, राजन वर्मा, आशीष, राजधानी विश्वकर्मा, मोनू, विष्णु मौर्या, अनिल कुमार, रज और प्रियांशु के नाम शामिल हैं।
हाटा में सात मुकदमों में सुनील सिंह, अनितेश चौहान, रामू सिंह, मोहन साहनी और ताहिर अली समेत आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई हुई।
वहीं पटहेरवा में नौ मुकदमे दर्ज किए गए। यहां डीजे संचालक लकी गोंड, डोल आयोजक विक्की गौड़, निप्पू कुमार, डोल मेला आयोजक अजय सिंह पटेल, चंदन प्रसाद, लल्लन सिंह पटेल, प्रेम सागर, राजेश प्रसाद, अंकित कुशवाहा, सबरे आलम, महेश प्रसाद और बुलेट समेत अन्य के खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ।

तमकुहीराज में उमेश कुमार गौड़ और आनंद गुप्ता समेत सात मामलों में मुकदमे दर्ज किए गए। तरयासुजान में अमरजीत कुशवाहा, अर्जुन गुप्ता और प्रमोद शर्मा समेत सात मामलों में कार्रवाई हुई।
कप्तानगंज में हरीश कुमार उर्फ पिंटू कुमार, खेदन, सलाउद्दीन, धर्मेंद्र यादव, नूर आलम और मुसर्फ साह समेत छह मामलों में मुकदमे दर्ज हुए। अहिरौली बाजार में अखिलेश यादव, अंशु सिंह, सोनू कुमार और अरविंद जायसवाल समेत पांच मामलों में कार्रवाई की गई।
कोतवाली पडरौना में रोहित हाईटेक डीजे के संचालक राधेश्याम समेत अन्य संचालकों पर तीन मुकदमे दर्ज हुए। जटहां बाजार में संदीप हाईटेक डीजे, हिमांशू हाईटेक डीजे और कुशवाहा डीजे संचालकों के खिलाफ चार मुकदमे दर्ज किए गए।
तुर्कपट्टी में समीद हाईटेक डीजे के संचालक अनवर अली समेत तीन मामलों में कार्रवाई हुई। रविन्द्रनगर धूस में दीपू, राहुल कुशवाहा और अमरनाथ कुशवाहा के खिलाफ तीन मुकदमे दर्ज किए गए।
विशुनपुरा में संदीप बैठा, हरिकेश गुप्ता, मैनुद्दीन, सोनू कुशवाहा और गुरफान अंसारी समेत पांच मामलों में कार्रवाई हुई। चौराखास में नितेश पाण्डेय और आकाश प्रसाद समेत तीन, बरवापट्टी में आलम और संजय मद्धेशिया समेत दो तथा सेवरही में उमाशंकर मौर्य, अमन कुमार और आसिक अली समेत तीन मुकदमे दर्ज किए गए।
खड्डा में विशाल जायसवाल, विजय कुमार मद्धेशिया, हरिओम साहनी, रामभवन और चन्द्रेश मद्धेशिया समेत पांच मामलों में कार्रवाई हुई। हनुमानगंज में अल्ताफ हुसैन समेत चार तथा रामकोला में अमन मद्धेशिया, दीनदयाल साहनी और गुड्डू मद्धेशिया समेत तीन मुकदमे दर्ज किए गए।
नेबुआ नौरंगिया में श्रीकांत, बलेसर, ध्यानी प्रजापति, अनूप चौधरी, शैलेश कुशवाहा, सेराज अंसारी और अभिषेक यादव समेत सात मामलों में पुलिस ने कार्रवाई की।पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 126(2), 223बी, 292, 293, उत्तर प्रदेश ध्वनि नियंत्रण अधिनियम, 2000 की धारा 6(1) तथा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 15(1) के तहत अभियोग पंजीकृत किए हैं।

जानकारी रहे कि कुशीनगर पुलिस ने स्पष्ट कर दिया है कि धार्मिक, सामाजिक अथवा अन्य आयोजनों में ध्वनि प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि पहले बैठक कर समझाया गया, नोटिस देकर चेताया गया और नियमों की जानकारी दी गई। इसके बाद भी उल्लंघन करने वालों पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
104 मुकदमों की कार्रवाई से पुलिस ने साफ संदेश दिया है—त्योहार मनाइए, डीजे बजाइए, लेकिन कानून की तय सीमा के भीतर। नियम तोड़े तो अगली आवाज पुलिस की कार्रवाई की होगी।

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