कुशीनगर। पुलिस अधीक्षक कुशीनगर धवल जायसवाल के निर्देशन में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में थाना कुबेरस्थान पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 276/2006 धारा 363,366,376 भादवि में दोषी अभियुक्त के विरुध्द स्थानीय पुलिस व मॉनिटरिंग सेल के द्वारा प्रभावी पैरवी किया गया, जिसके फलस्वरुप मा0 न्यायालय द्वारा आज दिनांक 16.12.2022 को अभियुक्त सुरेन्द्र यादव पुत्र ब्रम्हा यादव साकिन परसादपुर थाना को0 पडरौना जनपद कुशीनगर के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाकर दुष्कर्म का अपराध सिध्द करते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 15,000/- रुपये से दण्डित किया गया।
अभियुक्त को सजा दिलाने में विवेचक उप नि0 जगदम्बा प्रसाद व एडीजीसी के0 के0 पाण्डेय, पैरोकार कां0 सदानन्द यादव थाना कुबेरस्थान का सराहनीय योगदान रहा है।
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