Reported By: Surendra nath Dwivedi
Published on: May 28, 2025 | 7:10 PM
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कुशीनगर । जिले के नेबुआ नौरंगिया पुलिस ने पांच ऐसे पशु तस्करों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट की कार्यवाही किया है। जो अपने सगे संबंधियों,साथियों को आर्थिक और भौतिक लाभ प्राप्त करने के उदेश्य से प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी का कार्य किया करते हैं।
बता दें जनपद में कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाये जाने व अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में बुधवार को पशु तस्कर गैंग से संबंधित अभियुक्तगण मुर्तजा पुत्र बसीर निवासी जंगल खिरकिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर(गैंग लीडर) , सदरुद्दीन पुत्र मुर्तजा निवासी जंगल खिरकिया थाना कोतवाली पडरौना जनपद कुशीनगर ,संजय कुमार पुत्र सुरेश निवासी बलकुडिया टोला सिसहन थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर , धर्मेन्द्र कुमार पुत्र अयोध्या निवासी बलकुडिया टोला सिसहन थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर ,नीरज चौरसिया पुत्र रामगनेश चौरसिया निवासी सबया दक्खिन टोला थाना कोठीभार जनपद महाराजगंज के विरूद्ध 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त अभियुक्तगणों द्वारा अपने-अपने परिवार एवं सगे संबंधियों/ गैंग सदस्यो के लिए आर्थिक व भौतिक लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं गाय, साड, बैल की तस्करी करते है और उत्तर प्रदेश से बिहार ले जाकर काटकर अवैध धन अर्जित कर जिविका चलाते है।
क्या बोले थानाध्यक्ष दीपक सिंह!
इस संवाददाता को इस विषय में जानकारी देते हुए थानाध्यक्ष नेबुआ नौरंगिया दीपक कुमार सिंह ने बताया कि इस गैंग के सदस्य दिनांक 16.07.2023 को एक अदद बोलेरो पीकप नं0 यूपी 57 टी 6687 में कुल तीन राशि गौवंशीय पशुओं को क्रूरता पूर्वक लाद कर वध हेतु बिहार ले जाते समय गिरफ्तार कर इनके कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 312 बोर मय दो जिन्दा कारतूस बरामद किया गया था। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/2023 धारा 3/5A/8 गोवध निवारण अधि0 व 11 पशु क्रूरता अधि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत हुआ था। जिसमें वाद विवेचना आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। यह गिरोह संगठित होकर अपने व अपने अन्य साथियो के लिए आर्थिक/भौतिक लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से गोवंशीय पशुओं गाय, साड, बैल की तस्करी करते है एवं अवैध सम्पत्ति अर्जित करता है जिनके विरूद्ध थाना नेबुआ नौरंगिया पर मु0अ0सं0 0203/2025 धारा 3(1) उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की गयी है।
Topics: नेबुआ नोरंगिया