गृह मंत्रालय (MHA) की ओर से बुधवार को जारी किये गये नये दिशानिर्देशों (New Guidelines) में कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) के बाहर के क्षेत्रों में और अधिक गतिविधियों (Activities) की छूट दी गई है. 1 अक्टूबर से लागू होने वाले अनलॉक 5 (Unlock 5) में, गतिविधियों को चरणबद्ध तरीके से खोलने (phased re-opening) की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है.
गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने अपनी विज्ञप्ति में कहा, “आज जारी किए गए नए दिशानिर्देश (Guidelines), राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक (Feedback) और केंद्रीय मंत्रालयों (Union Ministries) और विभागों के बीच हुई लंबी-चौड़ी चर्चा पर आधारित हैं.
• सिनेमा / थिएटर / मल्टीप्लेक्स को उनकी बैठने की क्षमता के 50% तक के लिए खोलने की अनुमति होगी, जिसके लिए सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से SOP जारी किया जाएगा.
• बिजनेस टू बिजनेस (यानि बिजनेसों के लिए) प्रदर्शनियों को खोलने की अनुमति दी गई, जिसके लिए वाणिज्य विभाग SOP जारी करेगा.
• खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए इस्तेमाल किए जा रहे स्विमिंग पूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) युवा मामलों और खेल मंत्रालय (MoYA & S) की ओर से जारी की जाएगी.
• मनोरंजन पार्क और इसी तरह के स्थानों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) एसओपी (SOP) जारी करेगा.
• स्कूल, कॉलेज, शिक्षा संस्थान और कोचिंग संस्थान खोले जायेंगे.
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