Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Sep 28, 2020 | 1:46 PM
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उत्तरप्रदेश सरकार ने दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, इस गाइडलाइन के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार ने दुर्गापूजा पर रोक लगा दी है। वहीं गाइडलाइन में रामलीला के लिए मंजूरी दी गई है।
उत्तरप्रदेश सरकार ने दशहरा के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। जानकारी के मुताबिक, इस गाइडलाइन के अंतर्गत उत्तरप्रदेश सरकार ने दुर्गापूजा पर रोक लगा दी है। वहीं गाइडलाइन में रामलीला के लिए मंजूरी दी गई है।
1. 100 से ज्यादा दर्शक इकट्ठा होने पर रोक
2. दर्शकों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य
3. रामलीला स्थल और लोगों को सैनिटाइज करना अनिवार्य
4. मास्क लगाना अनिवार्य
योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामलीला का मंचन सदियों से एक परंपरा के तौर पर किया जाता है। ऐसे में रामलीला के मंचन के लिए अनुमति दी गई है। हालांकि दर्शकों व अन्य को रामलीला में शामिल होने के लिए जरूरी नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, दुर्गा पूजा के लिए पंडाल लगाने पर रोक होगी। वहीं लोग अपने घरों में प्रतिमाएं स्थापित कर सकेंगे। इसके अलावा सरकार ने मेले पर भी रोक लगा दी है। भीड़ इकट्ठा होने से बचने के लिए सरकार ने मेला न लगाने से मना किया है। हालांकि शादी के लिए बैंड बाजा और रोड लाइट की अनुमति दी गई है। लेकिन लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। इसके अलावा शादी में 100 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर भी रोक होगी।
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