खड्डा/कुशीनगर। खड्डा नगर पंचायत के एक भूखंड पर शिकायत के बाद हुई जांच में दोषी पाये जाने के बाद भी मुकदमा दर्ज न होने पर एसडीएम भावना सिंह ने गम्भीरता से लिया है। उन्होंने तहसीलदार को नगर पंचायत के ईओ व अध्यक्ष पुत्र पर भू-माफिया का केस दर्ज करने का आदेश दिया है। तहसीलदार के पत्र पर खड्डा थाने में अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्र व चेयरमैन पुत्र नासिर अरफात लारी पर मुकदमा दर्ज किया गया है।
खड्डा नगर के एक भूखंड पर प्रशासनिक आदेश 8 जुलाई 2022 को अवैध कब्जा करने के दोषी लोगों पर मुकदमा दर्ज कराने के लिए दिए गये आदेश के अनुसार नगरपंचायत खड्डा अन्तर्गत आबादी /बाजार के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज व संरक्षित श्रेणी की कीमती जमीन पर नासिर लारी द्वारा अपनी मां नगर पंचायत अध्यक्ष रूखसाना लारी के पद व प्रभाव का दुरूपयोग करते हुए अवैध रूप से कब्जा किया गया है तथा बाउड्री चलाकर बेचा जा रहा है। प्रशासन ने नासिर लारी को दोषी मानते हुए उनके विरुद्ध सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज कराने हेतु पूर्व में ईओ को आदेश दिया था, परंतु नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी देवेश मिश्रा द्वारा मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। पूरे प्रकरण को गम्भीरता से लेते हुए एसडीएम भावना सिंह ने मामले में संलिप्त ईओ को सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का दोषी मानते हुए तहसीलदार दिनेश कुमार को ईओ के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज कराने का आदेश 8 जुलाई को दे दिया। आदेश के बाद तहसीलदार दिनेश कुमार ने खड्डा थाने में ईओ देवेश मिश्रा व नासिर लारी के विरुद्ध सार्वजनिक संपत्ति नुकसान अधिनियम 1984 की धारा (2) (3), आदेश की अवहेलना, सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण आदि धाराओं में खड्डा थाने में गुरुवार को दर्ज करा दिया गया।
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