Reported By: न्यूज अड्डा कसया
Published on: Jul 8, 2022 | 7:59 PM
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कुशीनगर। तहसीलदार कसया भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त है। मामला पटहेरवा थाना क्षेत्र के रहसु जनोबी पट्टी का हैं,जहां पर बंजर की जमीन पर एक ग्राम प्रधान अवैध रूप से कब्जा कर लिये और उसमें बने मकान से किराया वसूल रहे थे,तहसीलदार ने अतिक्रमण खाली करने के साथ ही सात लाख रुपये से ऊपर जुर्माना वसूली का आदेश दिया है, जो काफी चर्चा में है और क्षेत्र में भूमाफियाओ में हड़कंप हैं।
क्षेत्रीय लेखपाल ने दिनांक 07.01.2020 को इस आशय की रिपोर्ट प्रेषित किया है,कि आ0 नं0 1871/0.028 हे0 मे से रकबा 0.010 हे0 जो गाॅवसभा के बंजर खाते की भूमि है, जिस पर प्रतिवादी अरविन्द सिंह पुत्र भूखल सिंह ने अवैध रूप से पक्का निमार्ण करके गाॅवसभा की सम्पति का क्षति पहुचा रहा है। उक्त के क्रम में वाद पंजीकृत करते हुए नियमानुसार नोटिस आर0 सी0 प्रपत्र 20 निर्गत किया गया। उक्त के सम्बन्ध में विमला देवी (ग्रामप्रधान) ग्रामसभा रहसू जनूवी पट्टी 16.03.2020 को इस आशय का आपत्ति प्रस्तुत किया गया है कि रा0 नि0/हल्का लेखपाल के उपस्थिति में सीमांकन होने के उपरान्त अतिक्रमण हटा, तथा ग्राम सभा के बैठक में ग्राम सभा के आय बढ़ाने हेतु चौराहा होने के कारण दुकान निर्मित कराने का प्रस्ताव सचिव की उपस्थिति में पारित हुआ, जिसका प्रस्ताव सहायक विकास अधिकारी को भेजा गया, जो जिला पंचायत राज्य अधिकारी द्वारा दिनांक 23.02.2019 को स्वीकृत होने के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा निर्माण कार्य प्रारम्भ हुआ। शासन द्वारा 499000-रूपये स्वीकृत हुआ, जो व्यवसायिक भवन निर्माण में खर्च हुआ है। इसमे हुए खर्च का एमवी अवर अभियन्ता ग्रामीण द्वारा किया गया है, जिसका भुगतान हो चुका है, लेखपाल द्वारा विपक्षी को लाभ पहुचाने के लिए गलत रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया है।
अरविन्द सिंह का विवादित भूमि से कोई वास्ता सरोकार नही है। उक्त आराजी पर अतिक्रमण नही है। अन्त में लेखपाल रिपोर्ट नोटिस वापस लेकर ग्रामसभा के पक्ष में अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न रिपोर्ट दिनांक 25.04.2021 की धारा 133 सी0 आर0 पी0 सी0 के तहत सम्बन्धित राजस्व निरीक्षक द्वारा अपनी जाॅच आख्या प्रस्तुत किया गया है। उसमे यह उल्लेख किया गया है कि गाटा सं0 1870ख/0.198 हे0 के सटे दक्षिण की ओर स्थित बचत की गाटा सं0 1871क/0.024 हे0 पर पूर्व प्रधान विमलावती देवी के पति अरविन्द सिंह पुत्र भूखल द्वारा बिना भूमि प्रबंधन समिति के प्रस्ताव के अनाधिकृत रूप से 11 पक्की दुकान बनवाया गया है, जिसके विरूद्ध धारा 67 उ0प्र0रा0सं0 2006 की वाद लम्बित है, जिसमें शिकायतकर्ता की कथन की पुष्टि हो रही है।पत्रावली में श्री राधेश्याम लेखपाल ने नजरी नक्शा संलग्न करके अपने बयान में यह कहा है कि आ0 नं0 1871मि0/0.024 हे0 मे से रकबा 0.010 हे0 पर श्री अरविन्द सिंह पुत्र भूखल सिंह द्वारा अवैध रूप से पक्का निमार्ण किया गया है। इनके द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने एवं ग्रामसभा की सम्पति का धारा 67 उ0प्र0रा0सं0 2006 के तहत रिपोर्ट प्रेषित किया गया है, जिसकी पुष्टि संलग्न नजरी नक्शा से हो रही है। अरविन्द सिंह द्वारा सरकारी भूमि हड़पकर जो मकान बनाया उस दुकान/मकान को 11 लोगों में वितरित किया है, जिसमें 4 लोग 2 परिवार से सम्बन्धित है, तथा 2 लोग अन्य ग्रामसभा से सम्बन्धित है। सभी 11 लोग सामाजिक व आर्थिक रूप से समृद्ध है। मौके पर पूछताछ से यह भी संज्ञान में आया कि तत्कालिन प्रधान द्वारा दुकान का निर्माण कराकर जिन 11 लोगों को दिया गया वह स्वयं दुकान न चलाकर अन्य लोगों को किराये पर दे रखा है। सभी लोग सामाजिक और आर्थिक रूप से सुदृढ़ है। इस प्रकार अतिचारी सर्वप्रथम ग्रामसभा की भूमि पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से दुकान बनवाया गया, उसके बाद दुकान का विक्रय कर दिया, जिससे सिद्ध होता है कि ग्रामसभा की भूमि पर अवैध अतिक्रमण करने और कराने के लिए श्री अरविन्द सिंह जिम्मेदार है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रतिवादी श्री अरविन्द सिंह पुत्र भूखल सिंह द्वारा गाटा सं0 1871मि0/0.024 हे0 मे से 0.010 हे0 बंजर की भूमि पर अवैध रूप से पक्का निमार्ण किया गया है, जिसके फलरूवरूप नियमानुसार क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए बेदखल किया जाना न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तो के अनुरूप है।जांचोपरांत तहसीलदार कसया ने अरविन्द सिंह पुत्र भूखल,सा0-रहसू जनूवी पट्टी,को बेदखल करने तथा अनाधिकृत अध्यासन के फलस्वरूप मूल्यांकन सूची के अनुसार मु0-720000-00 रू0 क्षतिपूर्ति जमा करने के साथ ही रा0 नि0 को अवैध कब्जा हटवाकर निष्पादन व्यय के सम्बन्ध में अपनी आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया। इस आदेश के बाद भूमाफियाओं में हड़कंप हैं तो आमजन ने कार्रवाई की सराहना की है।
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