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कुशीनगर ज़िले में बाजारों के साप्ताहिक बंदी के लिए दिन निर्धारित, देखे लिस्ट

न्यूज अड्डा कसया

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Dec 14, 2023  |  5:41 PM

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कुशीनगर ज़िले में बाजारों के साप्ताहिक बंदी के लिए दिन निर्धारित, देखे लिस्ट

कुशीनगर। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा ने बताया कि उ०प्र० दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 8 तथा सपठित उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान नियमावली 1962 के नियम-6 में प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुए नगरपालिका परिषद्-पडरौना, हाटा, कसया, एवं नगर पंचायत तमकुहीराज, सेवरही, रामकोला, कप्तानगंज, खड्डा, फाजिलनगर, सुकरौली तथा लक्ष्मीगंज जनपद- कुशीनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठानों के लिए वर्ष 2024 में साप्ताहिक बन्दी के दिन निम्नवत् होंगे।

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उन्होंने बताया कि नगरपालिका परिषद् पडरौना, कुशीनगर एवं नगर पंचायत सेवरही तथा लक्ष्मीगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बंदी रविवार को , नगर पालिका परिषद् कसया, कुशीनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून की दुकानों को छोड़कर) साप्ताहिक बंदी बुधवार को, नगरपालिका परिषद् हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, रामकोला, खड्डा, सुकरौली एवं फाजिलनगर में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर)साप्ताहिक बंदी शनिवार को, नगर पंचायत कप्तानगंज में स्थित समस्त दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान (हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान को छोड़कर) साप्ताहिक बंदी सोमवार को, नगर पालिका कसया, हाटा, नगर पंचायत तमकुहीराज, खड्डा,कप्तानगंज, रामकोला, फाजिलनगर तथा सुकरौली में स्थित समस्त हाउसिंग लीजिंग तथा फाइनेंस प्रतिष्ठान साप्ताहिक बंदी रविवार को, नगरपालिका पडरौना एवं कसया, नगर पंचायत सेवरही कप्तानगंज, लक्ष्मीगंज तथा सुकरौली में स्थित समस्त नाई, हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून हेयर ड्रेसर की दुकान साप्ताहिक बंदी शनिवार को रहेंगे। क्षेत्र में नियुक्त श्रम प्रवर्तन अधिकारी निर्धारित बन्दी दिवस का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे।

नोटः अधिनियम की धारा 1(3) के अन्तर्गत जारी अनुसूची 2 में वर्णित दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान जैसे भोजन, दवा, सर्जिकल उपकरण, सिनेमा, नाई हेयरड्रेसर, कटिंग, सैलून, मिठाई दूध, परिवहन सेवायें, होटल आदि की दुकानों पर साप्ताहिक बन्दी के प्राविधान लागू नहीं होते हैं।

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