कुशीनगर। जिला ग्रामोद्योग अधिकारी ए0 के0 पाल ने बताया है कि ‘‘उ0प्र0 माटीकला बोर्ड’’ द्वारा संचालित ‘‘मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना’’ में माटीकला से सम्बन्धित व्यवसायिक गतिविधियाँ यथा-खिलौना निर्माण, घरेलू उपयोग के उत्पाद(प्रेशर कुकर, घड़ा, सुराही, जग, कुल्हड़, गिलास, कटोरी, अचारदानी, कप, प्लेटस, होंगे इत्यादि) व भवन निर्माण सामग्री (फ्लोर टाइल्स, रूफ टाइल्स, लैट्रिन पैैन पाइप, वाश बेसिन) एवं सजावटी सामान(गुलदस्ता, गार्डन पॉट्स, बोनसाई पॉट्स, लैम्प्स इत्यादि) की व्यक्तिगत निर्माण/उत्पादन इकाई हेतु अधिकतम रू० 10 लाख तक का प्रोजेक्ट बैंको के माध्यम से वित्तपोषित कराया जाना है, जिसमें लाभार्थी का स्वयं अंशदान 5 प्रतिशत तथा शेष 95 प्रतिशत बैंक ऋण अनुमन्य होगा। नियमानुसार 25 प्रतिशत मार्जिन मनी (अनुदान) राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। 05 लाख के ऋण हेतु लाभार्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी (शहरी/ग्रामीण क्षेत्र) होना, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष एवं साक्षर होना अनिवार्य है, जबकि रुपये 05 लाख से अधिक की परियोजना हेतु कक्षा 8 पास व माटीकला में प्रशिक्षण अथवा माटीकला की परम्परागत जानकारी आवश्यक है।
माटीकला उत्पाद निर्माण इकाई की स्थापना हेतु इच्छुक व्यक्ति जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, नरकटियाबुज़ुर्ग, सपहा रोड, नवल एकेडमी के ठीक सामने कसया कुशीनगर से सम्पर्क कर किसी भी कार्यदिवस में निःशुल्क आवेदन पत्र प्राप्त कर पूर्ण रूप से भरकर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ 30 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं, जिनका चयन शासन द्वारा गठित समिति द्वारा किया जायेगा, तदोपरान्त बैंक शाखा को ऋण आवेदन प्रेषित कर दिया जायेगा। विस्तृत जानकारी हेतु मो0 7068729308, 9451813109 नम्बरों पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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