कुशीनगर। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी मोहम्मद अजीज ने बताया कि परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार केंद्रीय मोटरयान नियमावली 1989 के नियम 81 में कतिपय संशोधन करते हुए विभिन्न कार्यों हेतु शुल्क को पुनरीक्षित किया गया है ।
इस क्रम में उन्होंने बताया कि जिन वाहनों का स्लॉट 01 अप्रैल 2022 के बाद का आवंटित हुआ है तथा आवेदन की फीस पूर्व में निर्धारित फीस के अनुसार जमा हो उनको 01 अप्रैल 2022 से उपयुक्त अधिसूचना के अनुसार बढ़ी हुई फीस की धनराशि कार्यालय स्तर पर दिनांक 01 अप्रैल 2022 से जमा की जाएगी।
इस क्रम में उन्होंने 01 अप्रैल 2022 से वाहनों के रजिस्ट्रीकरण /नवीनीकरण हेतु निर्धारित फीस के बारे में बताया कि मोटरसाइकिल का नया रजिस्ट्रीकरण फीस ₹300 व नवीनीकरण फीस ₹1000, तीन पहिया वाहन रजिस्ट्रीकरण ₹600 नवीनीकरण ₹2500 हल्का मोटर यान रजिस्ट्रीकरण ₹600 नवीनीकरण ₹5000, मध्यम माल/ यात्री वाहन रजिस्ट्रीकरण ₹1000, भारी माल/ यात्री वाहन रजिस्ट्रीकरण ₹ 1500 आयातित मोटरयान दो पहिया रजिस्ट्रीकरण ₹2500, नवीनीकरण ₹10000, आयातित मोटरयान (4 या अधिक) रजिस्ट्रीकरण फीस ₹5000 व नवीनीकरण फीस ₹ 40000है। इस क्रम में उन्होंने 15 वर्ष पुरानी वाहनों के नवीनीकरण हेतु निर्धारित फीस के बारे में बताया कि मोटरसाइकिल का निरीक्षण फीस ₹400 व नवीनीकरण फीस ₹1000, चार पहिया वाहन का निरीक्षण फीस ₹ 800 नवीनीकरण फीस ₹7500 है।
ए0आर0टी0ओ0 ने दिनांक 01 अप्रैल से 15 वर्ष पुरानी वाहनों के फिटनेस हेतु निर्धारित फीस के विवरण देते हुए बताया कि 3 पहिया वाहन निरीक्षण फीस ₹800 फिटनेस फीस₹3500, चार पहिया वाहन निरीक्षण फीस ₹800 फिटनेस फीस ₹7500, मध्यम माल/यात्री वाहन निरीक्षण फीस ₹800 फिटनेस फीस ₹10000 भारी माल /यात्री वाहन निरीक्षण फीस ₹1000 फिटनेस फीस 12000 है। उन्होंने यह भी बताया कि उपर्युक्त का प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद देरी पर प्रत्येक दिन के लिए ₹50 का अतिरिक्त फीस वसूला जाएगा।
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