उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारियां अंतिम चरणों में हैं. त्रि स्तरीय चुनाव के लिए आरक्षण सूची भी जारी की जा चुकी है, 15 मार्च को अंतिम सूची जारी कर दी जाएगी. जिसके बाद यह साफ हो जाएगा कि कौन सी सीट से कौन प्रत्याशी दावेदारी ठोकेगा. ग्राम पंचायत चुनाव में प्रधान का पद बेहद अहम माना जाता है, प्रधान बनने के लिए कुछ योग्यताएं और शर्तें तय की गई हैं.
प्रधान बनने के लिए ये मूल योग्यताएं हैं जरूरी
1. भारत का नागरिक हो.
2. उम्मीदवार की न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए.
3. कैंडिडेट की मानसिक स्थिति ठीक होनी चाहिए, वह पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए.
4. उम्मीदवार किसी मामले में सजायाफ्ता नहीं होना चाहिए.
इन दस्तावेजों की होगी जरूरत
उम्मीदवारों को योग्यताएं पूरी करने के साथ ही नामांकन के समय कुछ दस्तावेज भी देने होंगे. ध्यान देने योग्य बात यह है कि इन दस्तावेजों में कमी और त्रुटियों के चलते नामांकन रद्द हो सकता है.
नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना होगा जरूरी
इसमें पहली शर्त यह है कि उम्मीदवार किसी सहकारी समिति या बैंक का बकायेदार है तो वह चुनाव नहीं लड़ सकता. चुनाव लड़ने से पहले उसे किस्त जमा कर वित्तीय संस्था से नो ड्यूज सर्टिफिकेट लेना चाहिए.
इतनी होगी जमानत राशि
प्रधान पद के लिए पर्चे की राशि 300 रुपये होगी, जबकि 2000 रुपये जमानत राशि जमा करनी पड़ेगी. उम्मीदवार अधिकतम चार नामांकनपत्र भर सकेगा. चारों पदों पर एससी, ओबीसी व महिला वर्ग के उम्मीदवारों को नामांकन पत्र व जमानत राशि में 50 फीसदी की छूट मिलेगी.
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