Reported By: Omprakash Dwivedi
Published on: Mar 15, 2021 | 9:20 PM
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●उपभोक्ता की शिकायत पर डीमार्ट ने मानी गलती।
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पालघर। औद्योगिक शहर बोईसर स्थित एवन्यू सुपरमार्टस लि.की डीमार्ट बोईसर माँल में खरीदारी करने गये वानगाँव के एक उपभोक्ता प्रविण व्यास द्वारा विगत 12.03.21 को उनके द्वारा दिये गये कैश काउंटर से टैक्स इन्वायस बिल में एक ही सामग्री को दो बार जोड़ने संबंधित गड़बड़ी सामने आते ही उन्होंने शिकायत डीमार्ट से दर्ज कराते हुए लीगल नोटिस मुंबई हाईकोर्ट के क्रिमिनल एडवोकेट आशुतोष जे.दुबे के जरिए देते हुए अगले सात दिनों में उपभोक्ता के बैंक एकाउंट के जरिए अतिरिक्त मुल्य वापस करने तथा लिखित माफीनामा की मांग किया है।
हालांकि डीमार्ट ने एक जानकारी के अनुसार गलती मानते हुए भूलसुधार की बात कही है।लेकिन जैसा खबर आ रही है एकाउंट्स में पैसा रिफंड को तैयार नही है। वह उपभोक्ता को कैश देने की बात कर रहे है।
समाचार में बताया जाता है कि प्रविण व्यास निवासी वानगाँव जगमोहन नगर,ललिता विहार फ्लैट नं.102 ने विगत 12 मार्च को बोईसर के डीमार्ट से सुबह 10.08 मिनट पर बिल बाउचर क्र.50106003-0153 से 3001/-रुपये मुल्य की खरीददारी की थीं। जिसमें क्र.5 और 6 में पोहा वजन 3.148 किग्रा.मुल्य 38.50 के दर से 131.59 पैसे केवल एक सामान को दो बार दिखाया गया है।
उपभोक्ता ने बिल की गड़बड़ी को लेकर जब दुसरे दिन 13 मार्च को मोबाईल पर शिकायत की तो डीमार्ट के कर्मचारी ने गलती मानते हुए बताया है कि कभी यांत्रिक गड़बड़ी के चलते स्केनर दो बार स्केन कर देता है। क्योंकि स्केनर 360°स्केन करता रहता है।
उपभोक्ता द्वारा जारी की गयी डीमार्ट को लीगल नोटिस में बताया गया है कि उपभोक्ता को पैसा उसके बैंक एकाउंट बैंक आँफ बड़ौदा के वानगाँव शाखा में चाहिए तथा डीमार्ट की ओर से उसे उनके लेटर हेड से अधिकारीक भूलसुधार की माफीनामा मिलनी चाहिए।
मामला जो भी हो यह जरूर बेहद गड़बड़ी के श्रेणी में आता है।जिसके उपर डीमार्ट संस्थान को जरूर कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए।जिससे उपभोक्ताओं को शिकायत का मौका न मिले और डीमार्ट की साख बची रहे।
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