जिन वाहनों की पंजीयन वैधता 15 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे पुनः पंजीयन करा लें:-ए आर टी ओ
कुशीनगर
सहायक परिवहन अधिकारी संदीप कुमार पंकज ने बताया कि 15 वर्ष पुराने गैर परिवहन यानों के पंजीयन चिन्ह निलंबित /निरस्त किये जाने के सम्बंध में परिवहन आयुक्त उ0प्र0 द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
सहायक परिवहन अधिकारी ने जनपद के समस्त नागरिकों को सूचित किया है कि जिनके गैर परिवहन वाहनों की पंजीयन वैधता 15 वर्ष पूर्ण हो गई हो ऐसे वाहनों का पुनः पंजीयन दिनांक 30-07-2020 तक किया जाना है । उक्त तिथि के उपरांत पुनः पंजीयन किया जाना सम्भव नही होगा, तथा ऐसे समस्त वाहनों के पंजीयननिलंबन/ निरस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।
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