उत्तर प्रदेश में अब बिना मान्यता के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित करने वालों की खैर नहीं है। कारण कि बेसिक शिक्षा परिषद ने इनके खिलाफ विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है। बिना मान्यता स्कूल संचालन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। स्कूल प्रबंधन पर एक लाख तक का जुर्माना लग सकता है। साथ ही उल्लंघन करने पर प्रतिदिन दस हजार रूपये तक अर्थदंड लगेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशक बेसिक डा. सर्वेंद्र विक्रम बहादुर सिंह ने मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक को दिशा निर्देश जारी किया है, इसके बाद बेसिक शिक्षा विभाग हरकत में आ गया है।
बता दें कि बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदेश में छह से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। इसके तहत अभियान चलाकर बच्चों को परिषदीय प्राथमिक व जूनियर हाईस्कूल एडमीशन कराया जा रहा है। इसके अलावा तमाम बच्चे मान्यता प्राप्त एवं सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल एवं मान्यता प्राप्त प्राथमिक तथा जूनियर हाईस्कूल में भी पढ़ते है। परिषदीय विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है।
निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू होने के बाद बिना मान्यता प्राप्त किए कोई स्कूल स्थापित अथवा संचालित नहीं किया जा सकता है। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 में स्कूल की मान्यता को लेकर प्राविधान भी किया गया है। अधिनियम में प्रावधान है कि बिना मान्यता लिए अगर कोई विद्यालय स्थापित करता है या संचालित करता है या फिर मान्यता वापस लेने के बाद भी विद्यालय चलाना जारी रखता है तो ऐसे मामले में एक लाख रुपए का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं उल्लंघन जारी रखने की दशा में प्रत्येक दिन दस हजार रूपये तक अर्थदंड लगेगा। एडी बेसिक द्वारा सभी बीएसए से इस बाबत सूचना मांगी गई है।
विभाग में स्कूल चलो अभियान पर विशेष जोर है। इसी बीच निदेशक ने जिला व मंडलों को निर्देश दिया है कि प्रदेश में बिना मान्यता न तो स्कूल स्थापित हो सकता है और न ही संचालित इसलिए ऐसे विद्यालयों पर कड़ी कार्रवाई करें। अब विद्यालयों की तेजी से छानबीन होगी। विभाग का मानना है कि छात्र छात्राओं का शत प्रतिशत नामांकन तभी होगा जब फर्जी विद्यालय बंद हों।
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