देवरिया (विनय कुमार गुप्ता) । जिला मजिस्ट्रेट/लाइसेंस प्राधिकारी अखण्ड प्रताप सिंह ने होली के पर्व पर लोक शान्ति बनाये रखने के उद्देश्य से निर्देशित किया है कि 25 मार्च को जनपद देवरिया स्थित समस्त देशी शराब / विदेशी मदिरा/बीयर/मॉडलशॉप/ताड़ी/भांग/डिर्नेचर्ड स्प्रिट की फुटकर दुकानों के साथ-साथ समस्त एफ. एल-7 रेस्टोरेन्ट बार/ एफ.एल.-6 होटल बार / समस्त थोक विक्रय अनुज्ञापन एवं मदिरा निर्माण इकाई को पूर्णतः बन्द रखी जायेगी।
इस बन्दी के लिए अनुज्ञापन धारकों को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। उन्होंने इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराए जाने को कहा है। गौरतलब है की होली त्योहारों को तिथि को लेकर अभी स्थित स्पष्ट नहीं है कुछ 25 एवं 26 मार्च को होली मनाने का लोगो का अलग अलग मत है स्थिति अभी असमंजस है जबकि शासनादेश द्वारा 25 को छुट्टी तथा मदिरा की दुकाने बंद रखने का निर्देश है।
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