News Addaa WhatsApp Group

कुशीनगर: मतगणना से पहले प्रत्याशियों को बड़ा झटका, विजय जुलूस निकालने पर लगाई रोक

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Mar 9, 2022  |  8:10 PM

969 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
कुशीनगर: मतगणना से पहले प्रत्याशियों को बड़ा झटका, विजय जुलूस निकालने पर लगाई रोक
  • मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग एवं जनजमाव पूर्णतः प्रतिबन्धित
  • विजयी प्रत्याशी द्वारा विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबन्धित
  • 16 अप्रैल 2022 तक के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू

कुशीनगर। अपर जिला मजिस्ट्रेट देवी दयाल वर्मा ने बताया है कि जनपद में कानून एवं शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने हेतु 16 अप्रैल 2022 तक के लिए द०प्र०सं० की धारा 144 लागू किया गया है। वर्तमान में विधान सभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना 10 मार्च को उदित नारायण इण्टर/ डिग्री कालेज पर होनी है।

आज की हॉट खबर- मोमोज की लत बनी अपराध की वजह! नाबालिग ने घर...

अपर जिलाधिकारी ने बताया है कि विधान सभा सामान्य निर्वाचन- 2022 की मतगणना की शुचिता, निष्पक्षता एवं मत की गोपनीयता को बनाये रखने हेतु यह आवश्यक है कि मतगणना परिसर के 200 मीटर के दायरे में मोबाइल फोन के उपयोग एवं जनजमाव को पूर्णतः प्रतिबन्धित किया जाय। साथ ही साथ विजय जुलूस निकालने पर दो पक्षों के मध्य टकराव एवं शांतिभंग की आंशका से भी इन्कार नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए धारा-144 दं०प्र०स० के अन्तर्गत निषेधाज्ञा पारित किया जाना व्यापक जनहित व कानून एवं शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु आवश्यक हो गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से जारी किया है तथा जिनके ऊपर लागू होगा, उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाना सम्भव नहीं है।

अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) ने धारा 144 दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश एकपक्षीय रूप से तत्काल प्रभाव से पारित करते हुए बताया है कि मतगणना दिवस 10 मार्च के दिन उपरोक्त दोनों मतगणना स्थलों के 200 मीटर दायरे में कोई भी व्यक्ति मोबाइल लेकर प्रवेश नहीं करेंगे और न ही भीड़ इकट्ठी की जायेगी। मतगणना के दिन मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि में कोई बैनर पोस्टर आदि नहीं लगाएगा और ना ही किसी राजनीतिक गतिविधियों में सम्मिलित होगा। विजयी प्रत्याशी द्वारा विजय जुलूस निकाला जाना प्रतिबन्धित रहेगा। पूर्व पारित आदेश दिनांक पूर्ववत् लागू रहेगा तथा यह आदेश पूर्व में जारी धारा-144 दं०प्र०सं० का अंग होगा।

संबंधित खबरें
विधायक ने निर्माण श्रमिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति पत्र सौपकर सम्मानित किया
विधायक ने निर्माण श्रमिकों को जनकल्याणकारी योजनाओं की स्वीकृति पत्र सौपकर सम्मानित किया

रामकोला, कुशीनगर । श्रम विभाग अन्तर्गत उ०प्र० भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड…

पडरौना पुलिस का बड़ा खुलासा: अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार
पडरौना पुलिस का बड़ा खुलासा: अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार

कुशीनगर । जिले के कोतवाली पडरौना पुलिस ने अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए…

कसया : पच्चीस हजार रुपए का इनामिया अंतरजनपदीय गो-तस्कर संभल से गिरफ्तार
कसया : पच्चीस हजार रुपए का इनामिया अंतरजनपदीय गो-तस्कर संभल से गिरफ्तार

कुशीनगर। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत…

News Addaa Logo

© All Rights Reserved by News Addaa 2020

News Addaa Breaking