कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उoप्रo तथा प्रमुख सचिव उoप्रo शासन द्वारा दिये गए निर्देश के क्रम में अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान दिवस को अवकाश घोषित किया जाना है। यह अवकाश 14 निगोशियेबुल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 (1881 का एक्ट संख्या 26) के अंतर्गत आता है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में किसी भी व्यवसाय ,व्यापार, औद्योगिक प्रतिष्ठान तथा ऐसी अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत कर्मचारियों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का प्रावधान है।
अतः उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के उप निर्वाचन 2024 के अंतर्गत कारखानों में कार्यरत कर्मकारों को मताधिकार का प्रयोग किए जाने के उद्देश्य से मतदान दिवस को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख में निहित प्रविधानानुसार अविरल प्रक्रिया वाले कारखाने में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को उपयुक्त अवसर प्रदान करने तथा अनविरल प्रक्रिया वाले कारखाने में मतदान के दिवस दिनांक 1 जून 2024 (शनिवार) को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने तथा अगले साप्ताहिक अवकाश के दिन उनके कार्य नहीं लेने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु मैं उमेश मिश्रा जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर आदेश देता हूं।
उक्त आदेश का उल्लघंन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135ख की उपधारा (3) के अनुसार दण्डनीय होगा।
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