उन्होंने बताया कि मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर में वर्तमान में पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मचारी राजेश कुमार श्रीवास्तव, आशुलिपिक की स्थायी लोक अदालत, जनपद देवरिया में सदस्य के रूप में नामित हुए है, जिनके शीघ्र ही कार्य मुक्त होने की प्रत्याशा में उक्त पद अर्थात आशुलिपिक के पद पर जिला न्यायालय से सेवानिवृत्त ऐसे कर्मी की पुनर्नियुक्ति की जानी है, जिसने जनपद न्यायालय में कार्य किया हो तथा जिसे आशुलिपिक के कार्य का अच्छा अनुभव रहा हो।
नियुक्ति प्राधिकारी ने बताया कि उपरोक्त परिपत्रों के अर्न्तगत उक्त पद पर पुनर्नियुक्ति हेतु जिला न्यायालय कर्मी से, जिला न्यायालय कर्मी के उपलब्ध न होने की दशा में अन्य सरकारी विभागों से सेवावृित्त सक्षम एवं सभी अर्हताएं रखने वाले कर्मी द्वारा शर्तों के अधीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये गए हैं।
शर्ते एवं प्रतिबंधों के सम्बन्ध में उन्होंने बताया कि पुनर्नियुक्ति के दिनांक को सेवानिवृत्त कर्मी की आयु 65 वर्ष से अनधिक होनी चाहिये। यह पुनर्नियुक्ति, नियुक्ति की तिथि से 01 वर्ष के लिए अथवा पदोन्नति या सीधी भर्ती से उक्त उपलब्ध रिक्तियों के भरे जाने तक अथवा पुनर्नियुक्त सेवानिवृत्त कर्मी के 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने, जो पहले हो, तक के लिए की जाएगी। माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार पुनर्नियुक्त कर्मी को परिलब्धियों के रूप में, अन्तिम आहरित वेतन से पेंशन की धनराशि घटाकर शेष प्रदान की जाएगी। आवेदक सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन पत्र के साथ पेंशन प्राधिकार-पत्र / पी.पी.ओ. की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगे। यह पुनर्नियुक्ति, सेवानिवृत्त कर्मी के पूर्व कार्यवृत्त अभिलेख एवं चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के आधार पर की जाएगी। अतएव जिला न्यायालयों से सेवानिवृत्त आवेदक / सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ पूर्ववर्ती 05 वर्षो में चरित्र पंजिका में अंकित वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति संलग्न करेंगें।इस पुनर्नियुक्ति हेतु, सेवानिवृत्त कर्मी अपने आवेदन-पत्र के साथ इस आशय का नोटरी शपथ-पत्र कि उनके विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद लम्बित नहीं है और न ही कभी उन्हें किसी आपराधिक मामले में दण्डित अथवा दोषमुक्त किया गया है, संलग्न करेगें।
इस पुनर्नियुक्ति हेतु सेवानिवृत्त कर्मी अपना आवेदन-पत्र निर्धारित प्रारूप पर दिनांक 05.04. 2023 के सायंकाल 04.00 बजे तक कार्यालय मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को प्राप्त करा सकते हैं। निर्धारित दिनांक एवं समय के उपरान्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किये जाएगें।इस पुनर्नियुक्ति की प्रक्रिया अथवा पुनर्नियुक्ति पर अन्तिम निर्णय का अधिकार नियुक्ति प्राधिकारी / पीठासीन अधिकारी, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, कुशीनगर को होगा। माह मार्च 2023 में सेवानिवृत्त होने वाले न्यायालय कर्मी भी आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं।नियुक्ति प्राधिकारी ने बताया कि आवेदन का प्रारूप जनपद न्यायालय कुशीनगर स्थान पड़रौना व वाहय न्यायालय कसया के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता है।
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