कुशीनगर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवी दयाल वर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचक नामावली में सम्मिलित मतदाताओं से स्वैच्छिक आधार नम्बर एकत्र किए जाने की कार्यवाही दिनांक 01.08.2022 से प्रारम्भ की जा रही है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के नियम-23 के अनुसार सम्मिलित मतदाताओं द्वारा आधार नम्बर निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 के उप नियम-26बी द्वारा अधिसूचित फार्म-6बी में दिया जाएगा। फार्म-6बी ऑनलाइन nvsp.in पर उपलब्ध रहेगा।
स्वप्रमाणन के साथ (without Self-authentication) सम्बन्धित मतदाता, मतदाता पोर्टल / एप पर ऑनलाइन फार्म-6बी भर सकता है तथा यूआईडीएआई में पंजीकृत अपने मोबाइल नम्बर पर प्राप्त होने वाले ओटीपी का उपयोग करके आधार को स्वयं प्रमाणित कर सकता है। स्व प्रमाणीकरण के बिना (without Self-authentication) मतदाताओं द्वारा आवश्यक संलग्नकों के साथ फार्म-6वी ऑनलाइन जमा किया जाएगा।उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अभियान के दौरान सभी बी०एल०ओ० को आफलाइन फार्म जमा कराने हेतु समुचित मात्रा में फार्म-6बी उपलब्ध करा दिया गया है।
आधार नम्बर एकत्रीकरण हेतु दिनांक 21 अगस्त दिन रविवार को विशेष कैम्प आयोजन निर्धारित किया गया है। यह कैम्प जनपद के समस्त मतदेय स्थलों पर किया गया है, जहाँ पर मतदाता सूची में शामिल मतदाता फार्म – 6बी में स्वैच्छिक रूप से अपना आधार नम्बर भरकर बूथ लेवल अधिकारियों को उपलब्ध करा सकते हैं ।मतदाताओं द्वारा आधार उपलब्ध कराना स्वैच्छिक है और इस आधार पर उनका नाम मतदाता सूची डेटाबेस से अपमार्जित नही किया जाएगा कि उनके द्वारा आधार नम्बर उपलब्ध नहीं कराया गया है। किसी भी परिस्थिति में प्राप्त आधार नम्बर को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उक्त के अतिरिक्त आयोग द्वारा परिवर्धन / अपमार्जन / संशोधन इत्यादि से सम्बन्धित फार्मो को परिवर्तित किया गया है। परिवर्तित फार्मों में से प्रथम बार ओवदन कर रहे नये मतदाताओं के पंजीकरण हेतु फार्म-6, निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु तथा पूर्व से शामिल नाम को अपमार्जित करने हेतु फार्म-7 तथा निवास परिवर्तन / निर्वाचक नामावली में संशोधन / मतदाता पहचान पत्र का प्रतिस्थापन / दिव्यांग मतदाताओं के चिन्हांकन हेतु फार्म-8 है।
आयोग द्वारा चार अर्हक तिथियां यथा – 01 जनवरी, 01 अप्रैल, 01 जुलाई, एवं 01 अक्टूबर निर्धारित की गयी है। उक्त अर्हक तिथियों को या उससे पूर्व यदि कोई मतदाता 18 वर्ष की आयु पूर्ण करता है तो वह अपना नाम मतदाता सूची में शामिल करा सकता है।
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