कुशीनगर। उप जिला निर्वाचन अधिकारी कुशीनगर / देवीदयाल वर्मा सहायक रिटर्निंग आफिसर देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र ने देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र से उत्तर प्रदेश विधान परिषद के लिए द्विवार्षिक निर्वाचन-2022 के संबंध में देवरिया स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन क्षेत्र के सभी सम्मानित निर्वाचकों को अवगत कराया है कि आयोग के निर्देशानुसार ऐसे निर्वाचक जो निरक्षर अंधे एवं अशक्त (जो स्वयं मतदान करने में सक्षम नहीं हैं, उन्हें मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए किसी साथी (Companion) की सहायता लेने की सुविधा अनुमन्य है। यदि कोई निर्वाचक उक्त श्रेणी अन्तगर्त है तो उसे उक्त सुविधा प्राप्त करने के लिए दिनांक 04 अप्रैल के सांय 05 बजे तक रिटर्निंग ऑफिसर को इस बाबत अग्रिम सूचना/आवेदन प्रस्तुत करना होगा मतपत्र पर मत दर्ज करने के प्रयोजन के लिए साथी के रूप में सहायता हेतु व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए एवं किसी व्यक्ति को एक ही दिवस को किसी मतदान केन्द्र में एक से अधिक निर्वाचक के साथी के रूप में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी तथा संबंधित व्यक्ति / साथी को इस आशय की घोषणा भी निर्धारित प्ररूप अनुबंध-XI (i) च (क) पर करना होगा कि निर्वाचक की ओर से उसके द्वारा दर्ज किये गये मत को गुप्त रखा जायेगा। इसके अतिरिक्त संबंधित निर्वाचक को मतदान दिवस के दिन मतदान से पूर्व निर्धारित प्ररूप अनुबंध.XI (i) च (ख) में एक घोषणा भी प्रस्तुत करना होगा कि वह निरक्षर / अंधा / अन्य अशक्ता के कारण मतपत्र को पढ़ने या उसपर मत दर्ज करने में असमर्थ है।
उल्लेखनीय है कि रिटर्निंग आफिसर द्वारा जांचोपरान्त संतुष्ट होने पर ही संबंधित निर्वाचक को सहयोगी (Companion) की सुविधा प्रदान की जायेगी। सभी निर्वाचक जो उपरोक्त श्रेणी में हैं, से निवेदन है कि प्रत्येक दशा में अपना प्रार्थना पत्र रिटर्निंग आफिसर को 04 अप्रैल को सायं 05 बजे तक अवश्य प्रस्तुत करें। दिनांक 04 अप्रैल को 05 बजे के बाद प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
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