Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Jul 21, 2020 | 5:07 AM
836
लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
उत्तर प्रदेश सरकार ने बिना लक्षणों वाले कोरोना मरीजों के लिए होम आइसोलेशन की गाइडलाइन जारी की है. अब यूपी में भी कोरोना मरीज होम आइसोलेशन में रह सकेंगे. लेकिन इसके लिए 24 घंटे मरीज की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति का होना जरूरी है. पूरे होम आइसोलेशन के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति और संबंधित अस्पताल के बीच संबंध बनाए रखना होम आइसोलेशन की अनिवार्यता है.
यूपी सरकार की तरफ से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि बिना लक्षण वाले जिन मरीजों के घर में सुविधाएं उपलब्ध हैं, केवल उन्हीं मरीजों को होम आइसोलेशन की इजाजत होगी. यह सुविधा उन्हीं लोगों को मिलेगी जिन्हें इलाज करने वाले डॉक्टर ने इसकी अनुमति दी है.
गाइडलाइन में बताया गया है कि जिन मरीजों के घर में होम आइसोलेट होने और परिजनों के क्वारनटीन होने की सुविधा है, उन्हें इसकी इजाजत होगी. साथ ही घर में कम से कम दो शौचालय का इंतजाम होना चाहिए. वहीं जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता चाहे वो एचआईवी संक्रमित, अंग प्रत्यारोपण अथवा कैंसर आदि की वजह से हो, उन्हें होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी.
यूपी सरकार के दिशानिर्देशों के मुताबिक होम आइसोलेशन में कोरोना मरीजों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा. इस ऐप को ब्लू ट्रूथ और वाईफाई के माध्यम से हमेशा सक्रिय रखना होगा. दिन में दो बार इस ऐप में सूचना अपडेट करनी है. यदि मरीज के पास स्मार्टफोन नहीं है तो वह फोन से कंट्रोल रूम को अपने स्वास्थ्य से जुड़ी सूचना दे सकता है. इसके अलावा मरीज को स्वास्थ विभाग की ओर से तैयार किए गए ऐप को भी डाउनलोड करना होगा.
निर्धारित नियम में यह भी बताया गया है कि होम आइसोलेशन की अवधि कब खत्म होगी. इस व्यवस्था में रहने वाले कोरोना मरीजों के पॉजिटिव होने के 10 दिन बाद और पिछले तीन दिनों में बुखार न आने पर होम आइसोलेशन समाप्त माना जाएगा. इसके बाद मरीज को 7 दिनों तक घर ही रहना होगा. होम आइसोलेशन खत्म होने के बाद टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी.
Topics: अड्डा ब्रेकिंग ब्रेकिंग न्यूज़