समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है. गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दे दी है. आजम खान को 89वें मामले में अंतरिम जमानत मिली है. इससे पहले 88 मामले में उनको जमानत मिल चुकी है. सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए आजम खान को अंतरिम जमानत दी है. सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश देते हुए कहा कि फिलहाल उन्हें अंतरिम जमानत दी गई है. उनको रेगुलर बेल के लिए निचली अदालत में दो हफ्ते में अर्जी दाखिल करनी होगी. जब तक निचली अदालत जमानत पर कोई फैसला नहीं लेती तब तक आजम खान अंतरिम जमानत पर रिहा रहेंगे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवाई, जस्टिस एस गोपन्ना की बेंच इस पर जमानत पर फैसला सुनाया है.
गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता आजम खान के खिलाफ एक के बाद एक दर्ज कई मामलों में सुप्रीम कोर्ट में आजम खान ने जमानत के लिए अर्जी दाखिल की थी. यूपी सरकार उन्हें आदतन अपराधी बताकर लगातार जमानत का विरोध कर रही है, वहीं आजम के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के सामने कई दलीलें देकर उन्हें जमानत देने की मांग की थी. इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
इससे पहले आज़म खान के वकील कपिल सिब्बल ने कहा था कि आज़म खान दो साल से जेल में हैं, उन्हें अब जमानत दे दी जानी चाहिए. गौरतलब है कि 80 से अधिक मामलों में आजम खान पिछले 26 महीने से सीतापुर जेल में बंद हैं. वह एक केस में जमानत लेते तो दूसरा केस दायर हो जाता. इसके बाद आजम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था. फिलहाल सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद आजम खान अब खुली हवा में सांस लेंगे या फिर अभी उन्हें जेल में रहकर जमानत के लिए और इंतजार करना होगा.
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