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UP: MSP पर गेहूं बेचने के लिए किसान ऐसे करायें पंजीकरण, भूलकर भी न करें ये गलती!

न्यूज अड्डा डेस्क

Reported By:

Mar 10, 2021  |  9:28 AM

835 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.
UP: MSP पर गेहूं बेचने के लिए किसान ऐसे करायें पंजीकरण, भूलकर भी न करें ये गलती!

लखनऊ | उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी शुरू हो जाएगी, जो 15 जून 2021 तक चलेगी। राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है। क्रय केंद्रों पर एमएसपी पर गेहूं बेचने से पहले किसानों को खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट (Fcs.up.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। लेकिन जिन्होंने, खरीफ की फसल के समय पंजीकरण कराया था, उन्हें दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है। हालांकि, उन्हें उक्त पंजीकरण को संशोधन कर पुन: लॉक कराना होगा। रजिस्ट्रेशन कराते समय ध्यान रखें कि आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें, ताकि बाद में आपको परेशान न होना पड़े। क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई दिक्कत न हो, समय से पैसा मिले। इस संदर्भ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है।

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ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन

– जन सुविधा केंद्र या साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल पर कराएं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
– रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें
– खतौनी में खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूं के रकबे को अंकित करें
– संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें
– पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं।
– इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है, ओटीपी भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन पूर्ण होगा।

किसानों के लिए जरूरी बात

– खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान की खरीद के लिए पंजीकर करा चुके किसानों को गेहूं विक्रय के लिए दोबारा पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं है
– क्रय केंद्रों पर बिक्री के समय किसान के स्वयं उपस्थित न होने पर पंजीकरण प्रपत्र में परिवार के नामित सदस्य का विवरण एवं आधार नंबर फीड कराना अनिवार्य है।
– गेहूं बिक्री के तुरंत बाद खरीद केंद्र प्रभारी से पावती यानी रसीद लेना नहीं भूलें
किसी प्रकार की सहायता चाहिए तो…
– किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 000 150 पर संपर्क करें
– जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या फिर तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क करें|

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