◆60 दुपहिया वाहन चालकों को चालान के एवज में बांटे सस्ते मगर टिकाऊ हेलमेट.।
◆यातायात पुलिस की रिस्ता वही मगर सोच नई.।
〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️ पालघर.|सड़कों पर तेज गति की रफ्तार की कहर बनती वाहनों की आवाजाही के बीच नियमों की धज्जियां उड़ाते वाहन चालकों और स्वामियों पर कारवाई को लेकर वरिष्ठों से मिले निर्देश पर कानूनी दायरे में रहने के लिए सख्त लहजे वाले जिले में यातायात सुव्यवस्था की जिम्मेदारी संभाले ट्रेफिक कंट्रोलर एपीआई आसिफ वहाब बेग की रिस्ता वही सोच नई की पहल का भी लोगों द्वारा खुब सराहे जा रहे हुए।
जिला यातायात पुलिस की ओर से जन जागरूकता के मद्देनजर मंगलवार को सुबह 11.00 बजे शुरु की गयी विशेष मुहिम में यातायात पुलिस की विशेष दस्ते की अगुवाई कर रहे ट्रेफिक कंट्रोलर बेग की निगरानी में औद्योगिक शहर बोईसर के व्यस्त सड़क एमआयडीसी क्षेत्र को जुड़ने वाली बोईसर,नावापुर रोड-कैमलिन नाका के मधुर रेस्टोरेंट के समीप बिना हेलमेट फरार्टे मारकर जा रहे दुपहिया चालकों को रोककर चालान के बदले आधी से कम कीमत पर तकरीबन 60 दुपहिया चालकों को हेलमेट देकर मुल्यवान जीवन की अहमियत परिवार वालों के लिए परेशानी का सबब न बने इसके लिए आग्रह किया गया.।
यातायात के नये संशोधित कुछ नियम.। बतादें कि यातायात के नियमानुसार बिना हेलमेट वाहन चलाने पर 1000/-रुपये का जुर्माना अथवा 3 महिने का कैद का प्राविधान है।नाबालिग के वाहन चलाने पर अभिभावक एवं वाहन स्वामी को दोषी करार देते 25 हजार जुर्माने की धनराशि अथवा 3 वर्ष की कैद के अलावे वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जाना तय है।ड्राइवर लायसेंस नही होने पर 5 हजार जुर्माना, बिना सीटबेल्ट पर 1 हजार जुर्माना, मदिरापान किये वाहन चलाते पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तथा तेज गति(ओवर स्पीड्स) में अब 2 हजार रुपये तक दंड वसूलने का नया नियम आ चुका है। जनहित में यातायात नियमों का पालन सड़क सुरक्षा के दृष्टिकोण से जायज माना जा रहा है।