Reported By: न्यूज अड्डा डेस्क
Published on: Oct 10, 2020 | 5:42 PM
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वेदप्रकाश मिश्र/न्यूज़ अड्डा
हाटा/कुशीनगर | स्थानीय तहसील क्षेत्र के किसान यदि अपने खेतों में फसल का अवशेष /पराली जलाते हैं तो संबंधित किसान को जुर्माना देना पड़ेगा।
शनिवार को उक्त बातें हाटा उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने तहसील क्षेत्र के सभी हल्का लेखपालों की बैठक में कही। उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार तिवारी ने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट व एनज़ीटी तथा मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के अनुपालन में कोई भी किसान पराली न जलाये यदि पराली खेत में जली हुई पायी जाती है तो सम्बन्धित किसान के विरुद्ध जुर्माना व एफआईआर की कार्यवाही की जाएगी साथ ही फसल काटने वाले कम्बाईन हार्वेस्टर स्वामी के विरुद्ध भी विधिक कार्यवाही करते हुए उसकी हार्वेस्टर मशीन सीज कर दी जायेंगी। उपजिलाधिकारी श्री तिवारी ने कहा कि जुर्माना जमीन के क्षेत्रफल के आधार पर लगेगा तथा एक बार से अधिक बार पराली जलाते पाये जाने पर अर्थदण्ड के साथ कारावास की कार्यवाही भी की जा सकती है।फसल अवशेष जलाने पर जुर्माना राशि की जानकारी देते हुए बताया कि 02 एकड़ से कम खेत पर 2500 रूपये, 2 से 5 एकड़ पर 5000 रूपये तथा 5 एकड़ से अधिक पर 15000 रूपये का जुर्माना निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि फसल का अवशेष जलाने पर रासायनिक क्रियाओं से पर्यावरण को बहुत तेजी से नुकसान पहुंचता है तथा जड़,तना,पत्तियो में संचित लाभदायक पोषण तत्वों का नष्ट हो जाते हैं। फसल अवशेषों को जलाने से लाभदायक मित्र कीट भी
जलकर मर जाते हैं,जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।
उपजिलाधिकारी ने सभी किसान भाइयों से अनुरोध किया है कि फसल के अवशेष खेतों में न जलायें अन्यथा की स्थिति में पकड़े जाने पर नियमानुसार जुर्माना करने की कार्यवाही संपादित कर दी जाएगी,जिसके लिये किसान स्वयं जिम्मेदार होंगे।इस दौरान तहसीलदार सुक्रमा प्रसाद विश्वकर्मा नायब तहसीलदार योगेन्द्र पांडेय, लेखपाल प्रदीप कुमार गुप्ता, रामेंद्र तिवारी,अजय सिंह, संजय गुप्ता,दिनेश कुमार सिंह, नितिन उपाध्याय, किशोरी लाल, सहित अन्य मौजूद रहे।
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