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अहिरौली बाजार: नए कानून से अपराधियों को सजा मिलने के साथ-साथ पीड़ितों को भी मिलेगा न्याय- रवि कुमार राय

ज्ञानेन्द्र पाण्डेय

Reported By:

Jul 1, 2024  |  7:00 PM

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अहिरौली बाजार: नए कानून से अपराधियों को सजा मिलने के साथ-साथ पीड़ितों को भी मिलेगा न्याय- रवि कुमार राय

अहिरौली बाजार/कुशीनगर।भारतीय न्याय संहिता को लेकर सोमवार को अहिरौली बाजार थान परिसर में थाना प्रभारी ने क्षेत्र के सम्मानित नागरिक एवं जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें जागरुक किया। उपस्थित लोगों को जागरूक करते हुए थाना प्रभारी निरीक्षक रवि कुमार राय ने कहा कि इस कानून के तहत अपराधियों को सजा दिलवाने के साथ-साथ पीड़ित को भी न्याय दिलवाया जाएगा ब्रिटिश राज के औपनिवेशिक अपराध कानून का दौर आज से खत्म हो गया है।भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव लाते हुए तीन नए कानून भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए) आज से लागू हो गया है।

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इस कानून के तहत अपराधियों को सजा दिलवाने के साथ-साथ पीड़ित को त्वरित न्याय दिलवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई संहिता में आईपीसी की 175 मौजूदा प्रावधानों में बदलाव किया गया है और 9 नई धाराएं जोड़ी गई हैं इसमें 358 धाराएं हैं। पुरानी आईपीसी में 511 धाराएं थी नए कानून में राजद्रोह को खत्म कर देशद्रोह को शामिल किया गया है। इसकी धारा 150 भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों से संबंधित है।सीआरपीसी के 9 प्रावधान खत्म किए गए हैं 107 प्रावधानों में बदलाव के साथ 9 नए प्रावधान पेश किए गए हैं।मौजूदा साक्ष्य अधिनियम के पांच मौजूदा प्रावधान निरस्त किए गए हैं।23 प्रावधानों में बदलाव और एक नया प्रावधान जोड़ा गया है।कुल 170 धाराएं नए साक्ष्य कानून में है जो पुरानी में 167 थी।

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कानून ज्यादा संवेदनशील बनाए गए हैं।पीड़िता जहां चाहेगी पुलिस को वहां बयान दर्ज करना होगा दुष्कर्म के मामले में न्यूनतम 10 साल से लेकर अधिकतम फांसी तक की सजा होगी सामूहिक दुष्कर्म में 20 साल से फांसी तक का प्रावधान है।इस दौरान उपनिरीक्षक संजय कुमार उमेश कुमार राज नारायण यादव एवं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि व संभ्रांत लोग उपस्थित रहे।

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