Reported By: Sanjay Pandey
Published on: Aug 13, 2025 | 8:27 AM
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खड्डा, कुशीनगर। कुशीनगर पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर एक बार फिर प्रश्नचिन्ह खड़े हो गए हैं। चार वर्ष पहले एक सड़क दुर्घटना में जान गंवा देने वाले खड्डा कस्बा निवासी एक युवक को एडीएम न्यायिक ने मंगलवार को गुंडा घोषित कर 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया है। इस कार्रवाई से पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गये हैं।
मंगलवार को कुशीनगर के एडीएम न्यायिक प्रेम कुमार राय द्वारा एक आदेश जारी किया गया है। न्यायालय में गुंडा नियंत्रण अधिनियम की धारा 3/4 के तहत जमानती वारंट जारी होने के बावजूद जनपद के चार नामजद लोग अनुपस्थित थे।
इसके बाद हर्षित सिंह पुत्र अनिल सिंह निवासी वार्ड संख्या 5, नगर पंचायत खड्डा, मुन्ना पुत्र रामदास ग्राम रामपुर गोनहा थाना खड्डा, वाहिद रजा पुत्र मोनू शेख ग्राम लाला गुरवलिया थाना तुर्कपट्टी एवं राजा शेख पुत्र सफीक ग्राम लाला गुरवलिया थाना तुर्कपट्टी को गुंडा घोषित करते हुए जनपद से बाहर देवरिया जिला के लिए 6 माह के लिए जिला बदर घोषित कर दिया। इन चार लोगों में से हर्षित सिंह पर घोषित गुंडा एक्ट में जिला बदर की कार्रवाई में आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि हर्षित सिंह वर्ष 2021 मे एक बाइक दुर्घटना के शिकार हो गये थे। घटना बनारस के पास लहरतारा पुल पर हुई थी जहां हर्षित की मौत हो गयी थी।
सवाल यह है कि चार वर्ष पहले मर चुके युवक को गुंडा घोषित कर जिला बदर करने के आदेश ने पूरी तंत्र की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न लगा दिया है।
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