अहिरौली बाजार/कुशीनगर।थाना अहिरौली बाजार की पुलिस टीम शनिवार को गोवध के मुकदमे में वांछित चल रहे एक अभियुक्त के संपत्ति की जब्त
प्राप्त सूचना के मुताबिक थाना अहिरौली बाजार की पुलिस टीम ने अहिरौली बाजार थाने पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 386/2024 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त प्रविन्द शर्मा उर्फ झिन्ने शर्मा पुत्र व्यास शर्मा निवासी बेलवा बुजुर्ग थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के जो एक वर्ष से गोवध के मुकदमे में आरोपी था। पुलिस ने उसके द्वारा अवैधानिक कृत्यों से अर्जित सम्पत्ति से एक पिकअप बिना नम्बर प्लेट की जिसकी कीमत लगभग 7 लाख रूपये बताईं जा रही है। पुलिस ने उसके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करते हुए धारा 5 ए गोबध अधिनियम के अन्तर्गत पीकप वाहन को थाने लाकर उसे जब्त कर लिया।
इस दौरान पुलिस टीम में प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे,उपनिरीक्षक राजनारायन यादव, कांस्टेबल अनिल कुमार यादव मौजूद रहे। इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक संजय दूबे ने बताया कि उक्त अभियुक्त गोवध के मुकदमे में वांछित था। उसके द्वारा अवैधानिक तरीके से अर्जित की गई पीकप वाहन को कानूनी प्रक्रिया के द्वारा जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
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