कुशीनगर (न्यूज अड्डा)। जिला प्रोबेशन अधिकारी कल्पना जायसवाल ने बताया कि मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) योजना अंतर्गत 18 वर्ष से कम आयु के ऐसे बच्चे जिन्होंने कोविड-19 से भिन्न अन्य कारणों से माता-पिता दोनों अथवा माता या पिता में से किसी एक अथवा अभिभावक को खो दिया है अथवा 18 से 23 वर्ष के ऐसे किशोर जिन्होंने कोविड या अन्य कारणों से अपने माता-पिता दोनों अथवा माता-पिता में से किसी एक अथवा अभिवावक को खो दिया है तथा वह कक्षा 12 तक शिक्षा पूर्ण करने के उपरांत राजकीय महाविद्यालय विश्व विद्यालय विश्वविद्यालय अथवा तकनीकी संस्थान से स्नातक डिग्री अथवा डिप्लोमा प्राप्त करने हेतु शिक्षा प्राप्त कर रहे हो या नीट,जे ई ई, क्लैट जैसे राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाए उत्तीर्ण करने वाले अथवा जिनकी माता तलाकशुदा स्त्री या परित्यक्ता है अथवा जिनके उनके माता-पिता दोनों या परिवार का मुख्य कर्ता जेल में है। अथवा ऐसे बच्चे जिन्हें बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति/बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार/ पारिवारिक वातावरण में समायोजित कराया गया हो अथवा भिक्षावृत्ति/ वेश्यावृत्ति से मुक्त कराकर परिवार /पारिवारिक वातावरण समायोजित कराया गया हो, अथवा भिक्षावृत्ति/वैश्यावृत्ति में सम्मिलित परिवारों के बच्चों को आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाना उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) का मुख्य उद्देश्य हैं।”उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा सेवा योजना( सामान्य) योजनान्तर्गत आवेदन हेतु पात्र लाभार्थी अपने संबंधित विकास खण्ड या तहसील से आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं।
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