अहिरौली बाजार/कुशीनगर। सुकरौली विकासखंड के ग्राम पंचायत बैरिया में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता मिलने पर कोटेदार विरुद्ध दर्ज हुआ मुकदमा।प्राप्त सूचना के मुताबिक पूर्ति निरीक्षक तहसील हाटा रितेश कुमार द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत अहिरौली बाजार थाना में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।
बताया जाता है कि बैरिया गांव के दर्जनों कार्ड धारको ने खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की शिकायत जिलाधिकारी कुशीनगर की थी।शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए जिलाधिकारी कुशीनगर ने जिला पूर्ति अधिकारी कुशीनगर को कोटेदार के विरुद्ध शिकायतों पर जांच करने को आदेशित किया था।इस मामले का संज्ञान लेते हुए जिला पूर्ति अधिकारी कुशीनगर ने पत्रक संख्या 804 दिनाक 30 मार्च 2024 के द्वारा क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कसया और कप्तानगंज को जांच के लिए नामित किया।क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी कसया और कप्तानगंज दोनों लोगों ने ग्राम पंचायत बैरिया में पहुंचकर शिकायतकर्ता राशन कार्ड धारकों द्वारा लगाए गए आरोप की जांच किया और कार्ड धारकों को लगाया गया आरोपी को सत्य पाया।
इसके बाद जिलाधिकारी कुशीनगर ने कोटेदार के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत करने का निर्देश पूर्ति निरीक्षक हाटा रितेश कुमार को दिया जिसके बाद पूर्ति निरीक्षक रितेश कुमार ने कोटेदार अंबिका सिंह के विरूद्ध अहिरौली बाजार थाने में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा3/7 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया।