कुशीनगर। भाई की हत्या का दोष सिद्ध पाये जाने पर अपर जिला सत्र न्यायाधीश, एफटीसी दो श्याम मोहन जायसवाल की अदालत ने सपहा निवासी महेश चौहान को आजीवन कारवास की सजा सुनायी है। इसके अलावा उस पर बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं अदा करने पर अलग से सजा भुगतनी होगी।
डीजीसी क्रिमिनल जीपी यादव ने बताया कि कसया थाना क्षेत्र के सपहा निवासी सुनैना देवी ने कसया थाने में 26 मई 2009 की घटना बताते हुए केस दर्ज कराया था कि उसके पति गनेश चौहान की पति के भाई महेश चौहान ने चाकू घोंप कर हत्या कर दी है। घटना के बारे में विस्तार से बताया था कि पति व महेश में घटना के दिन रात 9 बजे बंटवारे को लेकर विवाद हुआ था। इसमें महेश ने रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया। इलाज कराकर हम लोग पति को घर लेकर आए तो पिता गोपाल चौहान से विवाद होने लगा। इसी बीच महेश चाकू लेकर आया, पति के सीने में चाकू घोंप दिया। इससे उनकी मौत हो गई थी। इसकी तहरीर मिलने पर पुलिस ने विवेचना के बाद मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल कर दिया था। तभी से यह मुकदमा विचाराधीन था। इस मामले में जेल में बंद मृतक के पिता गोपाल की मौत हो चुकी है। जबकि महेश जेल में था। विद्वान न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने, साक्ष्य का अवलोकन व गवाहों के बयान सुनने के बाद महेश चौहान को हत्या का दोषी पाया और आजीवन करावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।
डीजीसी गोरखप्रसाद यादव,विवेचक नि० चन्द्रभान सिंह,थानाध्यक्ष कसया सुधीर कुमार सिंह ,पैरोकार लल्लन प्रसाद के सराहनीय प्रयास से अभियुक्त को सजा मिल सका.
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