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कुशीनगर: जिला विकास अधिकारी ने सचिव को किया निलंबित

Farendra Pandey

Reported By:

Sep 17, 2024  |  7:41 PM

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कुशीनगर: जिला विकास अधिकारी ने सचिव को किया निलंबित

कुशीनगर ।जिला विकास अधिकारी कल्पना मिश्रा ने अवगत कराया है कि धर्मेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी/सचिव ग्राम पंचायत-सोहरौना विकास खण्ड-खड्डा को,जिनके विरूद्ध निम्नांकित आरोपों के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के नियम-4(1) के अन्तर्गत एतद्वारा निम्नांकित आरोपों में अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुए तात्कालिक प्रभाव से निलम्बित किया जाता है।

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(1)वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत श्रीमती ध्रुवपति पत्नी परसादी निवासी ग्राम सोहरौना विकास खण्ड-खड्डा को वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक सत्यापन में जीवित पात्र पेंशनर को मृतक अंकित कर पेंशन योजना से वंचित किया जाना।
(2) वृद्धावस्था पेंशन योजनान्तर्गत जगदीश पुत्र स्व० भगवती निवासी ग्राम-सोहरौना विकास खण्ड-खड्डा को वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक सत्यापन में जीवित पात्र पेंशनर को मृतक अंकित कर पेंशन योजना से वंचित किया जाना । निलम्बन अवधि में धर्मेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-53 के प्राविधानों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि अर्द्ध वेतन पर देय अवकाश वेतन के बराबर देय होगी तथा उन्हें जीवन निर्वाह भत्ते की धनराशि पर महंगाई भत्ता आदि अवकाश वेतन पर देय है, भी अनुमन्य होगा। किन्तु ऐसे कर्मचारी को जीवन निर्वाह भत्ते के साथ कोई महंगाई भत्ता देय नहीं होगा, जिन्हें निलम्बनं से पूर्व प्राप्त वेतन के साथ महंगाई भत्ता अथवा महंगाई भत्ते का उपान्तिक समायोजन प्राप्त नहीं था। निलम्बन के दिनांक को प्राप्त वेतन के आधार पर अन्य प्रतिकर भत्ते भी निलम्बन की अवधि में इस शर्त पर देय होगे, जब उसका समाधान हो जाय कि उनके द्वारा उस मद में व्यय वास्तव में किया जा रहा है।

उल्लिखित मदों का भुगतान तभी किया जायेगा जब श्री धर्मेन्द्र यादव, इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेंगे कि वे किसी अन्य सेवा योजना, व्यापार वृत्ति एवं व्यवसाय में नहीं लगे हैं।

धर्मेन्द्र यादव, ग्राम विकास अधिकारी को विकास खण्ड-कप्तानगंज, जनपद- कुशीनगर से सम्बद्ध करते हुए प्रकरण में खण्ड विकास अधिकारी-कप्तानगंज जनपद-कुशीनगर को जाँच अधिकारी नियुक्त किया जाता है, तथा उन्हें निर्देशित किया जाता है, कि वे विलम्बतम 15 दिन के अन्दर श्री धर्मेन्द्र यादव, ग्रा०वि०अ० के विरूद्ध प्रकरण में विधिवत आरोप-पत्र गठित कर जिला विकास अधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें।

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