News Addaa WhatsApp Group link Banner

कुशीनगर: साक्ष्य के अभाव में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पत्रकार की हत्या के सभी आरोपियों को किया बरी

गौतम मुनि तिवारी

Reported By:
Published on: Apr 13, 2024 | 7:11 PM
970 लोगों ने इस खबर को पढ़ा.

कुशीनगर: साक्ष्य के अभाव में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम ने पत्रकार की हत्या के सभी आरोपियों को किया बरी
News Addaa WhatsApp Group Link

मथौली बाजार/कुशीनगर । हाटा कोतवाली क्षेत्र के ग्राम सभा सिकटिया टोला बनटोलवा निवासी पत्रकार राधेश्याम शर्मा के हत्या के मामले मे चार अभियुक्त को फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम दिनेश कुमार की अदालत ने साक्ष्य के आधार पर फैसला सुनाते हुए चारों अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया।

आज की हॉट खबर- कुशीनगर : ऑपरेशन कन्विक्शन में पुलिस को बड़ी सफलता विवेचक...

अदालत ने कहा कि इस मामले में विवेचक द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से नहीं किया गया। गुणदोष को दरकिनार कर त्रुटिपूर्ण विवेचना की गई। पत्रकार के हत्या बकुआ या किसी अन्य धारदार हथियार से की गई। अभियोजन यह सिद्ध नहीं कर सका ।

10 अक्टूबर 2019 में सुबह हाटा कोतवाली क्षेत्र के दुबौली के समीप बगीचे में अधेड़ का शव खुन से लथपथ मिला था। जिसकी पहचान सिकटिया के टोला बनटोलवा निवासी पत्रकार एवं शिक्षक 55 वर्षीय राधेश्याम शर्मा के रूप में हुई। जिसके गले पर एवं शरीर पर कई जगह गहरे जख्म का निशान था । और यह निजी विद्यालय के शिक्षक थे। घटना वाले दिन सुबह वाइक से विद्यालय के लिए निकले थे।मृतक के पुत्र अजय शर्मा ने रंजिश में पिता की हत्या किए जाने का आरोप लगाते हुए। गांव के ही तेज प्रताप व रामगोपाल सिंह के खिलाफ तहरीर दी। मुकामी पुलिस ने मुकदमा अपराध संख्या 412/19,302,34,120 बी तहत मुकदमा दर्ज किया था। वाद में विवेचना के दौरान विवेचक ने साजिश करने के आरोप में ललित कटियार व आदर्श सिंह उर्फ सोनू को भी आरोपित बना दिया। इस मामले में साक्षी श्रीराम विश्वकर्मा पुत्र ठगई , मंजीत गुप्ता पुत्र भरत, डोमा धोबी पुत्र जघन बताए गये। विवेचना के उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन के ओर से मामले में आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। वहीं बचाव पक्ष के अधिवक्ता खान सफीउल्लाह ने आरोपियों के विरुद्ध ठोस व प्रयाप्त साक्ष्य न होने का हवाला देते हुए सभी को आरोप मुक्त कराने की मांग की।

विवेचक द्वारा त्रुटि पूर्ण विवेचना किया जाना पाया गया। प्रस्तुत साक्ष्य पत्रावलियों का अवलोकन तथा उभयपक्षो के तर्को को सुनने के बाद न्यायाधीश ने साक्ष्य के अभाव में सभी चारों आरोपियों को बरी कर दिया।

Topics: अड्डा ब्रेकिंग कुशीनगर पुलिस हाटा

आपका वोट

View Result

क्या आपके गाँव में सड़क की स्थिति संतोषजनक है?
News Addaa Logo

© All Rights Reserved by News Addaa 2020

News Addaa Breaking