कुशीनगर। अपर जिलाधिकारी (वित्त/ राजस्व) देवीदयाल वर्मा ने समस्त उप जिलाधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अधिशासी अधिकारी को निर्देशित करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशानुसार नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचकों के प्रतिरूपण को रोकने और उनकी पहचान सुनिश्चित करने के लिए मतदान करने हेतु मतदान स्थल पर कोई एक पहचान पत्र अनिवार्य होगा।
मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड,पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस,आयकर पहचान पत्र, राज्य /केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय निकायों अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले फोटो युक्त पहचान पत्र,सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/ पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक,फोटो पेंशन अभिलेख, फोटोयुक्त स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पहचान पत्र,फोटोयुक्त शस्त्र लाइसेंस, फोटोयुक्त शारीरिक रूप से अशक्त होने का प्रमाण पत्र, श्रम मंत्रालय की योजना अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, सांसदों, विधायकों/ विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, राशन कार्ड आदि l
अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)ने उपरोक्त अनुसार सूचना मतदाता की पहचान सुनिश्चित करने के संबंध में संबंधित को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु निर्देशित किया है।
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