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कुशीनगर: जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी

न्यूज अड्डा कसया

Reported By:
Published on: Mar 17, 2024 | 6:15 PM
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कुशीनगर: जनपद में आदर्श आचार संहिता प्रभावी
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  • लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष,पारदर्शी,शांतिपूर्ण व सकुशल ढंग से संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध -जिला निर्वाचन अधिकारी
  • कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र में सातवे चरण में 01 जून को होगा मतदान, 04 जून को मतगणना -जिलाधिकारी उमेश मिश्रा

कुशीनगर । जिला निर्वाचन अधिकारी उमेश मिश्रा ने अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कल लोकसभा सामान्य निर्वाचन- 2024 की अधिसूचना जारी की दी गई है जिसके क्रम में लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 को स्वतंत्र,निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने को लेकर बताया कि 65 कुशीनगर संसदीय क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा हैं जो 329 खड्डा, 330 पडरौना, 333 कुशीनगर, 334 हाटा, 335 रामकोला (अ0जा0) एवं (331 तमकुहीराज, 332 फाजिलनगर दोनों विधान सभा 66 देवरिया संसदीय क्षेत्र में अवस्थित) है।

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उन्होंने बताया कि मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 23.01.2024 को कर दिया गया है। संसदीय क्षेत्र 65 कुशीनगर में कुल मतदाताओं की संख्या 18,73,180 है जिसमें 9,84,302 पुरुष,8,88,782 महिला तथा 96 थर्ड जेंडर हैं। 66 देवरिया संसदीय क्षेत्र में कुल मिलाकर 26,83,442 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके अतिरिक्त 2361 सर्विस वोटर हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि पांचों विधानसभाओं में कुल 1006 मतदान केंद्र तथा 1832 मतदेय स्थल है। इस प्रकार कुल सातों विधान सभाओं में 1480 मतदान केंद्र तथा 2633 मतदेय स्थल है.

जनपद में चुनाव सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने हेतु 217 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 17 जोनल मजिस्ट्रेट, 21 उड़न दस्ता टीम (03 प्रति विधानसभा), 21 स्थैतिक निगरानी टीम (03 प्रति विधानसभा), 07 वीडियो निगरानी टीम, 07 वीडियो अवलोकन टीम, 07 सहायक व्यय प्रेक्षक टीम , 07 लेखा टीम हैं। उड़न दस्ता टीम शिफ्टवार 24 घंटे भ्रमणशील रहकर निगरानी करती रहेंगी। लोकसभा सामान्य निर्वाचन निष्पक्ष, सकुशल व शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाने के दृष्टिगत विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए कुल 43 प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति की गई है जो अपने सन्निकट नियुक्त सहायक प्रभारी अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर समस्त व्यवस्थाओं को ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बताया कि निर्वाचन कार्य में कुल 4203 बी0यू0, 3369 सी0यू0, वीवी पैट 3696 मशीनों का प्रयोग किया जाएगा।

जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि आदर्श आचार संहिता जनपद में लागू है, इसके दृष्टिगत समस्त शासकीय संपत्तियों से 24 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री पोस्टर, बैनर, इत्यादि हटाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। समस्त लोक संपत्तियों से 48 घंटे के अंदर समस्त प्रचार सामग्री हटवाए जाने की निर्देश भी दिए गए हैं।

जिलाधिकारी ने समस्त मीडिया प्रतिनिधियों से अपील किया है कि वह किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरों की बिना पुष्टि ना चलाएं/छापे जिससे कि अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न हो। आयोग द्वारा प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित अन्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

Topics: पड़रौना

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