Reported By: Farendra Pandey
Published on: Sep 30, 2021 | 9:22 PM
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कुशीनगर (न्यूज अड्डा)। खाद्य पदार्थों की बिक्री से जुड़े विक्रेताओं के लिए अब बिल और कैश मेमो पर लाइसेंस नंबर लिखना जरूरी होगा। खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने इस संबंध में आदेश जारी किया है, जिसके अनुपालन को लेकर खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है।
गुरुवार को.भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा यह व्यवस्था की गयी है कि खाद्य पदार्थो के विक्रय पर व्यापारियों द्वारा दी जाने वाली रसीद/इन्वाइस/कैश मेमो/बिल इत्यादि पर एफ.एस.एस.ए.आई लाईसेंस/पंजीकरण संख्या को अंकित किया जाना दिनांक 01.10.2021 से अनिवार्य है, इसका उल्लघंन किये जाने पर विधिक कार्यवाही का प्रावधान है।
उपरोक्त के क्रम में जनपद के सभी खाद्य कारोबारकर्ताओं/आम-जन मानस को सूचित किया जाता है कि खाद्य पदार्थ के क्रय-विक्रय पर दिनांक 01.10.2021 से एफ.एस.एस.ए.आई लाईसेंस/पंजीकरण संख्या अनिवार्य रूप से रसीद/इन्वाइस/कैश मेमो/बिल इत्यादि पर अंकित करना सुनिश्चित करें। इसका उल्लघंन करने पर विधिक कार्यवाही की जायेगी।
आज दिनांक 30.09.2021 अधोहस्ताक्षरी के नेतृत्व में स्थित अशोका होटल पडरौना में खाद्य पदार्थ सुगन्धित पान मसाला प्रीमियम कैश गोल्ड (मूल बन्द पैकेट में का नमूना संदेह के आधार पर नियमानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकरी अमित कुमार राना संग्रहित किया गया,एवं साथ ही साथ कारोबारकर्ता-अमृतांश चौरसिया पुत्र विजय कुमार चौरसिया,निवासी-नियर एल.आई.यू. कार्यालय ओंकार वाटिका पडरौना की अभिरक्षा में शेष खाद्य सामग्री (सुगन्धित पान मसाला प्रीमियम कैश गोल्ड (मूल बंद पैकेट) कुल मात्रा-1421 पैकेट, कुल मूल्य-1,84,730/- को अभिगृहीत कर दे दिया गया है। छापेमारी टीम में मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी अन्जनी कुमार श्रीवास्तव एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी अमित कुमार राना, पंकज कुमार कन्नौजिया, उप निरीक्षक कोतवाली पडरौना आशुतोष जायसवाल, मय मय हमराह उपस्थित रहें।
Topics: अड्डा ब्रेकिंग पड़रौना