कुशीनगर । उप जिलाधिकारी न्यायिक/ सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी व्यास नारायण ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा कोविड की स्थिति में सुधार एवं निर्वाचनों के प्रचार अभियान हेतु बचे हुए अल्प समय तथा राजनीतिक दलों/ उम्मीदवारों के अधिक संख्या में प्रतिभाग किए जाने पर सम्यक विचारोपरान्त निम्नांकित निर्देश दिए गए हैं।
रोड शो, पदयात्रा, साइकिल/ बाइक/ वाहन रैली तथा जुलूस प्रतिबंधित रहेंगे। डोर टू डोर कैंपेन के तहत 20 व्यक्तियों की संख्या पूर्ववत बनी रहेगी। रात्रि 8:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक प्रचार अभियान के संबंध में प्रतिबंध जारी रहेंगे। आउटडोर/ इनडोर मीटिंग रैलियों के संबंध में इस शर्त के साथ छूट दी जाएगी कि प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों की अधिकतम सीमा इनडोर हॉल का अधिकतम 50% व खुले मैदान की क्षमता का 30% अथवा सामाजिक दूरी के मानकों को ध्यान में रखते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा निर्धारित क्षमता के अनुरूप होगी। खुले मैदान में रैलियां जिला प्रशासन द्वारा विशेष रूप से निर्धारित मैदानों में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन की जाएगी। जिला प्रशासन द्वारा मैदानों का आवंटन समान रूप से सुविधा पोर्टल पर पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जाएगा। मैदानों में प्रवेश व निकास के एक से अधिक स्थान होने चाहिए ताकि व्यक्तियों के आवागमन के कारण भीड़ इकट्ठा न हो। आयोजकों द्वारा शारीरिक दूरी के मानकों ,मास्क पहनने एवं अन्य निवारक मानकों को सुनिश्चित किए जाने हेतु पर्याप्त लोगों की तैनाती की जानी चाहिए । निर्धारित खुले मैदान में लोगों को विभिन्न समूह में बाँटकर अलग-अलग व्यवस्था की जानी चाहिए। राजनीतिक दलों द्वारा मीटिंग/रैली में प्रतिभाग करने वाले व्यक्ति राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के अनुसार कोविड गाइड लाइन के निर्देशों का पालन करेंगे। दिनांक 08 जनवरी 2022 को निर्गत रिवाइज्ड ब्राड गाइडलाइन फ़ॉर कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 2022 में उल्लिखित निर्देश यथावत लागू रहेंगे।
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