Reported By: Farendra Pandey
Published on: Jul 9, 2021 | 5:36 PM
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कुशीनगर । शुक्रवार को जिला मजिस्ट्रेट/ जिला निर्वाचन अधिकारी एस0 राजलिंगम ने बताया कि क्षेत्र पंचायतों के प्रमुख के निर्वाचन के संदर्भ आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक, निर्वाचन प्रक्रिया से जुड़े अधिकारियों, कर्मचारियों, निर्वाचन ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी व क्षेत्र पंचायत के सदस्यों के अलावा किसी भी व्यक्ति एवं जनप्रतिनिधि को प्रांगण में प्रवेश नहीं दिया जाए, लेकिन किसी भी अधिकारी या सुरक्षाकर्मी द्वारा किसी भी क्षेत्र पंचायत के नवनिर्वाचित सदस्य को प्रांगण में प्रवेश करने से किसी बहाने से न रोका जाए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र में भी उनके भ्रमण पर यदि किसी भी प्रकार से किसी अधिकारी/सुरक्षा कर्मी द्वारा रोकने के कारण निर्वाचन संबंधी किसी प्रक्रिया में भाग लेने से यदि वह वंचित रह जाएगा तो संबंधित अधिकारी के प्रति आयोग द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी। निर्वाचन संबंधी कार्य हेतु निर्दिष्ट भवन के प्रांगण में प्रत्याशियों, सदस्यों तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा अपनी सहायता के लिए बुलाए गए कार्मिकों के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। सुरक्षा प्राप्त प्रत्याशियों/ सदस्यों के सुरक्षा कर्मियों को मतदान कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। क्षेत्र पंचायत के प्रमुख पद के प्रत्याशियों की सुरक्षा की समीक्षा की जाएगी और जिन प्रत्याशियों की सुरक्षा आवश्यक हो उन प्रत्याशियों की मांग पर उन्हें सुरक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। मतदान कक्ष में समुचित प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और एक जनरेटर स्टैंडबाइ स्थिति में रखा जाए ।मतदान एवं मतगणना की शत-प्रतिशत वीडियोग्राफी कराई जाए। मतदान हेतु पर्याप्त मात्रा में बैगनी रंग की स्याही वाली एक ही तरह की स्केच पेन रखी जाए । आवश्यकता अनुसार मतदान एवं मतगणना हेतु आवश्यक बैरिकेडिंग की भी व्यवस्था सुनिश्चित करा ली जाए। मतदान/ मतगणना कक्ष के अंदर किसी भी व्यक्ति द्वारा मोबाइल फोन का प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित मतदान व मतगणना स्थल के 100 मीटर परिधि के अंदर पुलिस का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
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